उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत उपचार 2006 से पहले के आदेशों के विरुद्ध संशोधन के लिए अभी भी वैध हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत संशोधन और अपील, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के लागू होने से पहले शुरू किए गए मामलों के लिए वैध हैं, इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कि बाद के प्रक्रियात्मक परिवर्तनों द्वारा मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है।

यह निर्णय चरण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (रिट-सी संख्या 43025/2018) में संबंधित मामलों के साथ दिया गया था। मामले का निर्णय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ द्वारा किया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

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यह याचिकाएँ इस बात को लेकर कानूनी विवाद से उत्पन्न हुई थीं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत तय किए गए मामलों में अपील या संशोधन वैध हैं या नहीं। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत दायर किए गए मामले, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के लागू होने के बाद भी निरस्त अधिनियम के तहत दायर किए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश द्वारा संदर्भित विशिष्ट मुद्दा यह था कि क्या निरस्त अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपाय 11 फरवरी, 2016 से पहले दायर किए गए मुकदमों पर लागू हो सकते हैं, जब नई संहिता लागू हुई थी।

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मुख्य कानूनी मुद्दा

प्राथमिक कानूनी सवाल यह था कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत उपलब्ध उपचार, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के लागू होने से पहले दायर किए गए मामलों में पारित डिक्री के लिए संशोधन और अपील के लिए बरकरार हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मुकदमा शुरू करने के समय निहित मूल अधिकार अप्रभावित रहने चाहिए।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की स्थिति को बरकरार रखते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

1. निहित मौलिक अधिकार: अपील या संशोधन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो मुकदमा दायर किए जाने के क्षण से ही निहित होता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया, “मुकदमा दायर करने का तात्पर्य यह है कि मुकदमा दायर करने के समय लागू सभी उपचार मुकदमे के समाप्त होने तक सुरक्षित रहते हैं।”

2. संक्रमण के माध्यम से निरंतरता: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 230(2)(डी) स्पष्ट रूप से निरस्त अधिनियम के तहत शुरू किए गए अधिकारों, उपचारों और कार्यवाही की रक्षा करती है। धारा 231 आगे यह निर्धारित करती है कि लंबित मामले उनके प्रारंभ होने पर प्रभावी कानूनों द्वारा शासित होंगे।

3. कोई एक्सप्रेस बार नहीं: पीठ ने देखा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 स्पष्ट रूप से निरस्त अधिनियम के तहत उपलब्ध उपचारों को कम नहीं करती है। इसके बजाय, यह मौलिक अन्याय को रोकने के लिए कार्यवाही में निरंतरता की अनुमति देती है।

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4. कार्यवाही में कानूनी एकता: गरिकापति वीरया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी और अन्य ऐतिहासिक मामलों से प्रेरणा लेते हुए, न्यायालय ने इस सिद्धांत को पुष्ट किया कि अपील और संशोधन एकीकृत कानूनी प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं।

निर्णय

न्यायालय ने संदर्भ का सकारात्मक उत्तर दिया, जिसमें कहा गया कि यू.पी. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत दायर संशोधन, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 के अधिनियमन के बाद भी बनाए रखने योग्य हैं, बशर्ते कि मूल मुकदमा नए संहिता के लागू होने से पहले दायर किया गया हो।

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निर्णय में घोषित किया गया, “कोई भी निरसन कानून जो पहले के कानून को निरस्त करता है, मुकदमा दायर किए जाने की तिथि पर किसी पक्ष के लिए उपलब्ध उपायों को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे उपाय तब तक बरकरार रहेंगे जब तक कि नए कानून द्वारा स्पष्ट रूप से उन्हें वापस नहीं ले लिया जाता।”

पक्ष और वकील

चरण सिंह, प्यारे लाल और गुलशन ई. गेशे आजम वेलफेयर ट्रस्ट सहित याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता विशाल खंडेलवाल, गौरव सिंह और हर्ष विक्रम सहित अन्य ने किया। उत्तर प्रदेश राज्य और उसकी एजेंसियों सहित प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील एस एन श्रीवास्तव और अधिवक्ता कृष्ण कांत सिंह और नीलाभ श्रीवास्तव ने किया।

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