सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) आवेदन लंबित होने के कारण सेवा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहना उचित नहीं ठहराया जा सकता। उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम संदीप अग्रवाल (सिविल अपील
