केरल के चर्चों के प्रबंधन पर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केरल में जैकोबाइट सीरियन चर्च और मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद में प्रशासन की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने दिया, जिसके बाद कोर्ट के पहले के आदेश का पालन करने में दोनों पक्षों की कठिनाइयों को स्वीकार किया गया।

इससे पहले 3 दिसंबर को कोर्ट ने जैकोबाइट सीरियन चर्च को छह चर्चों का नियंत्रण मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च को सौंपने का निर्देश दिया था, जिसमें 2017 के अपने फैसले का उल्लंघन करने का हवाला दिया गया था, जिसमें 1934 के मलंकारा चर्च संविधान के अनुसार 1,100 पैरिशों पर चर्च के शासन के अधिकारों की पुष्टि की गई थी।

READ ALSO  पंजीकरण अधिनियम कोई समय निर्धारित नहीं करता जिसके भीतर किसी दस्तावेज को पंजीकृत कराना अनिवार्य हो: हाईकोर्ट

मामले की जटिलताओं और इसमें शामिल पक्षों को देखते हुए, कोर्ट ने 29 और 30 जनवरी, 2025 को विस्तृत सुनवाई निर्धारित की है और राज्य सरकार से संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

कानूनी लड़ाई, जिसने पिछले कुछ वर्षों में कई मोड़ देखे हैं, मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के आरोपों के इर्द-गिर्द केंद्रित है कि जैकोबाइट गुट ने स्पष्ट अदालती आदेशों के बावजूद चर्च की सुविधाओं तक पहुँच को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ऑर्थोडॉक्स गुट को प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जैकोबाइट समुदाय को इन चर्चों में कब्रिस्तान और शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाओं जैसी साझा सुविधाओं तक पहुँच बनाए रखनी चाहिए।

READ ALSO  जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 2022 ग्राम रक्षा रक्षक योजना पर फैसले पर रोक लगा दी है
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles