कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र के खिलाफ जबरन वसूली मामले में दर्ज प्राथमिकी को खारिज किया

एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया है, जो चुनावी बॉन्ड से जुड़ी एक कथित जबरन वसूली योजना में शामिल थे। न्यायालय का यह निर्णय इस महीने की शुरुआत में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के पक्ष में इसी तरह के फैसले के बाद आया है।

सितंबर में बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी शहर के कार्यकर्ता आदर्श आर अय्यर की शिकायत पर आधारित थी। इसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के अन्य पदाधिकारियों सहित कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों पर जबरन वसूली रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि यह योजना चुनावी बॉन्ड की आड़ में मुख्य रूप से पैसे ऐंठने के लिए बनाई गई थी।

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जिस समय प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उस समय विजयेंद्र भाजपा के उपाध्यक्ष के पद पर थे। शिकायत के बाद भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपों की कानूनी जांच शुरू हुई, जिसमें जबरन वसूली (धारा 384), आपराधिक साजिश (धारा 120बी) और साझा इरादा (धारा 34) शामिल है।

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एफआईआर को रद्द करने के पीछे के कारणों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी, लेकिन इस मामले में विजयेंद्र के लिए कानूनी परेशानियों को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया। इस फैसले को भाजपा नेता के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अपनी बेगुनाही बनाए रखी है।

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