सुप्रीम कोर्ट पत्राचार डिग्री धारकों के लिए वकील नामांकन पात्रता की समीक्षा करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को बार नामांकन से वंचित करने की वैधता की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय एसटीएस ग्लेडिस द्वारा तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ की गई अपील के आलोक में आया है, जिसमें पत्राचार आधारित डिग्री के कारण उन्हें अधिवक्ता के रूप में नामांकन से वंचित किया गया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले ने बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को नोटिस जारी कर मामले पर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। एसटीएस ग्लेडिस बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य शीर्षक वाले इस मामले में इच्छुक वकीलों के लिए शैक्षणिक योग्यता के संबंध में मौजूदा शर्तों को चुनौती दी गई है।

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ग्लेडिस, जिन्होंने 2012 में पत्राचार कार्यक्रम के माध्यम से काकतीय विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, का वकील के रूप में नामांकन के लिए आवेदन तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना के इस रुख को बरकरार रखा कि पत्राचार डिग्री अधिवक्ताओं के लिए नामांकन मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

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इस मामले की समीक्षा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शैक्षिक मानदंडों और दूरस्थ शिक्षार्थियों के लिए कानूनी व्यवसायों की पहुँच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का आगामी निर्णय इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि क्या पत्राचार और ऑनलाइन डिग्री जैसी आधुनिक शिक्षा पद्धतियों को पेशेवर कानूनी अभ्यास के लिए वैध माना जाना चाहिए।

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