अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुशील सिंघानिया को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में उनके चाचा ससुर सुशील सिंघानिया को ट्रांजिट अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह फैसला उस समय आया है जब इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच चल रही है, जिसने व्यापक जनचर्चा और कानूनी ध्यान आकर्षित किया है।

सुशील सिंघानिया ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी ताकि वह उचित अदालत में राहत के लिए आवेदन कर सकें। हाईकोर्ट ने उन्हें सीमित अवधि के लिए अस्थायी सुरक्षा प्रदान की है।

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वहीं, अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां और भाई द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं को कोर्ट ने निरस्त कर दिया, क्योंकि उन्हें पहले ही जांच अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। उनकी गिरफ्तारी अतुल सुभाष की मौत के कारणों की जांच के तहत हुई, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने और घरेलू कलह के आरोप शामिल हैं।

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यह मामला गंभीर आरोपों के कारण जनता का व्यापक ध्यान खींच रहा है। पुलिस इस मामले में ससुराल पक्ष द्वारा अतुल पर किए गए कथित उत्पीड़न और दबाव की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच के दौरान और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

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