इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7 साल बाद न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को दी मंजूरी, जासूसी के खारिज आरोपों के कारण पहले हुई थी अस्वीकृति

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2016 के उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (HJS) परीक्षा में चयनित उम्मीदवार प्रदीप कुमार को नियुक्त करे, जासूसी के आरोपों के कारण सात साल की देरी के बाद, जिन्हें बाद में निराधार माना गया था। न्यायालय के फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि “केवल संदेह कानून के शासन को खत्म नहीं कर सकता।”

मामले का विवरण

याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार ने 2016 की HJS सीधी भर्ती परीक्षा में 27वां स्थान हासिल किया और हाईकोर्ट द्वारा अपने प्रशासनिक पक्ष में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी। हालांकि, 2000 के दशक की शुरुआत में एक विदेशी राष्ट्र के लिए जासूसी करने के आरोपों के बाद उनकी नियुक्ति रोक दी गई थी, जिसके लिए उन्हें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ा था। उन्हें 2014 में कानपुर नगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा बरी कर दिया गया था, क्योंकि ट्रायल कोर्ट को आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला था।

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उनके बरी होने के बावजूद, राज्य सरकार ने उनके चरित्र पर चिंता जताते हुए उन्हें नियुक्त करने से इनकार कर दिया। इसने कुमार को उनकी नियुक्ति से इनकार करने को चुनौती देते हुए वर्षों में कई याचिकाएँ दायर करने के लिए प्रेरित किया।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

1. बरी होने की प्रकृति: प्राथमिक मुद्दा “सम्मानजनक बरी” की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता है। अदालत ने अवतार सिंह बनाम भारत संघ (2016) और मोहम्मद इमरान बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) जैसे उदाहरणों का हवाला दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सम्माननीय बरी होना निर्णायक रूप से निर्दोषता को स्थापित करता है और प्रतिकूल कार्रवाइयों के लिए आधार के रूप में काम नहीं कर सकता है।

2. संदेह बनाम कानून का शासन: अदालत ने इस बात की जांच की कि क्या राज्य न्यायिक दोषमुक्ति के बाद व्यक्तिपरक संदेह के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से इनकार कर सकता है।

3. चरित्र प्रमाणन: राज्य ने तर्क दिया कि कुमार की कथित जासूसी गतिविधियों ने उन्हें न्यायिक पद के लिए अनुपयुक्त बना दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि इस तर्क में कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है, तथा उसने कहा कि याचिकाकर्ता को बरी किए जाने से उसके दोषी होने की कोई भी धारणा समाप्त हो गई है।

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न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने निर्णय सुनाते हुए निर्दोषता के सिद्धांत को रेखांकित किया:

“यह कहना कि किसी नागरिक पर कथित अपराध का संदेह बना रहेगा और इसलिए उसे उसके द्वारा अर्जित कड़ी मेहनत और ‘सम्मानजनक बरी’ के फल से वंचित किया जाएगा, न केवल एक निर्दोष नागरिक को दंडित करेगा बल्कि संविधान द्वारा गारंटीकृत कानून के शासन के भी विरुद्ध होगा।”

न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान जासूसी के किसी भी विश्वसनीय सबूत को स्थापित करने में विफल रहा। इसने नोट किया कि भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व न्यायिक अधिकारी कुमार के पिता के बारे में आरोप अप्रासंगिक थे और याचिकाकर्ता के चरित्र प्रमाणन के लिए अप्रासंगिक थे।

राज्य को निर्देश

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अदालत ने कुमार की नियुक्ति को अस्वीकार करने वाले राज्य के 2019 के आदेश को रद्द कर दिया, और अपने रुख को सही ठहराने के लिए नए सबूतों की कमी पर जोर दिया। इसने राज्य को दो सप्ताह के भीतर कुमार का चरित्र सत्यापन पूरा करने और 15 जनवरी, 2025 तक उनका नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश देते हुए एक रिट जारी की। हालांकि, अदालत ने माना कि कुमार ने सेवा के सात महत्वपूर्ण वर्ष खो दिए हैं और मौजूदा रिक्ति के विरुद्ध उनकी नियुक्ति का आदेश दिया।

वकील और पक्ष

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ खरे ने किया, जिनकी सहायता अधिवक्ता उमंग श्रीवास्तव ने की, जबकि राज्य की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील कृतिका सिंह उपस्थित हुईं।

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