बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि बच्चे को माँ से दूर रखना मानसिक क्रूरता है। कोर्ट ने ससुराल वालों द्वारा दहेज उत्पीड़न और क्रूरता का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई FIR को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति रोहित डब्ल्यू जोशी की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले में एक माँ को उसके छोटे बच्चे से अलग होने पर होने वाले मानसिक आघात पर प्रकाश डाला गया, इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A के तहत क्रूरता का एक सतत कृत्य बताया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
2019 में विवाहित एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर कार खरीदने के लिए लगातार ₹10,00,000 दहेज की मांग करने का आरोप लगाया। जब वह उनकी मांगें पूरी करने में विफल रही, तो उसने आरोप लगाया कि उन्होंने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मई 2022 में, उसे जबरन उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया, जिससे उसकी बेटी पीछे रह गई, जो उस समय लगभग दो साल की थी।
गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत बच्चे की कस्टडी देने का आदेश हासिल करने के बावजूद, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसके पति और ससुराल वालों ने निर्देश का पालन नहीं किया है, और उसे उसके बच्चे तक पहुँचने से मना करना जारी रखा है। यह अवज्ञा अदालत के फैसले में एक केंद्रीय बिंदु बन गई।
कानूनी मुद्दे
याचिकाकर्ताओं- जिसमें शिकायतकर्ता की सास, ससुर और ननद शामिल हैं- ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के आरोपों में पर्याप्त सबूतों का अभाव था और वे अस्पष्ट थे। उन्होंने यह भी उजागर किया कि याचिकाकर्ताओं में से एक विकलांग व्यक्ति था, जिसका तर्क था कि वे कथित कृत्यों में शामिल नहीं हो सकते थे।
हालांकि, शिकायतकर्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने न केवल दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान किया, बल्कि उसकी बेटी की कस्टडी को रोकने में उसके पति की सक्रिय रूप से मदद भी की। अदालत ने पहले याचिकाकर्ताओं से शिकायतकर्ता के पति के ठिकाने के बारे में पूछा था, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अदालत ने उनके जवाब पर संदेह व्यक्त किया और इसे न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने की “रणनीति का मामला” करार दिया।
अदालत की मुख्य टिप्पणियाँ
तथ्यों और प्रस्तुतियों की समीक्षा करने के बाद अदालत ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:
1. कस्टडी के आदेशों की अवहेलना: पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि मां को अपने बच्चे तक पहुँच प्रदान करने वाले कस्टडी आदेश का पालन करने से इनकार करना मानसिक उत्पीड़न के बराबर है। न्यायालय ने कहा, “अदालती आदेशों की अवहेलना करते हुए चार साल की छोटी बच्ची को उसकी माँ से दूर रखना IPC की धारा 498-A के स्पष्टीकरण (a) के अर्थ में मानसिक क्रूरता के बराबर है।”
2. ससुराल वालों की भूमिका: न्यायाधीशों को यह स्वीकार करना कठिन लगा कि ससुराल वालों को पति के ठिकाने या कस्टडी के आदेशों की उनकी निरंतर अवहेलना के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने पाया कि ससुराल वालों की हरकतों ने माँ के मानसिक कष्ट को और बढ़ा दिया।
3. धारा 482, CrPC का दायरा: पीठ ने दोहराया कि धारा 482 के तहत निहित शक्तियाँ विवेकाधीन हैं और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले पक्षकारों द्वारा उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक मिसाल का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा, “धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है, और न्यायिक निर्देशों के विपरीत आचरण किसी पक्ष को ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करने से वंचित करता है।”
न्यायालय का निर्णय
न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया, और एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दे दी। एक आरोपी की विकलांगता के बारे में याचिकाकर्ताओं की दलील को स्वीकार करते हुए, न्यायाधीशों ने सलाह दी कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति से संबंधित किसी भी बचाव को सीआरपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुकदमे के दौरान आगे बढ़ाया जा सकता है।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला, “अपने बच्चे से अलग होने के कारण सूचना देने वाली महिला का लगातार मानसिक उत्पीड़न एक निरंतर गलत काम है और इस स्तर पर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।”