गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता के सर्वोत्तम हित में उसके 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी

एक ऐतिहासिक निर्णय में, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी, जिसमें कहा गया कि यह प्रक्रिया 15 वर्षीय पीड़िता के “सर्वोत्तम हित” में थी। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया, जिसमें चिकित्सा गर्भपात (एमटीपी) अधिनियम, 1971 में प्रक्रियात्मक सीमाओं पर पीड़िता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला, WP(C)(Suo Moto)/1/2024, 29 नवंबर, 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के बाद न्यायालय के ध्यान में आया। रिपोर्ट में एक नाबालिग, जिसे “एक्स” कहा जाता है, के साथ तिनसुकिया जिले में चार नाबालिगों सहित सात व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किए जाने का विस्तृत विवरण दिया गया था। पीड़िता को अपनी गर्भावस्था के बारे में देर तक पता नहीं था, जब कानूनी और चिकित्सा हस्तक्षेप शुरू हुआ, तब वह 23 सप्ताह की गर्भवती थी।

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3 दिसंबर, 2024 को, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने पीड़िता और उसके परिवार से संपर्क किया, और गर्भावस्था की समाप्ति के लिए उनकी सहमति प्राप्त की। तब तक, नाबालिग को आश्रय गृह में स्थानांतरित कर दिया गया था, और चिकित्सा मूल्यांकन से पता चला कि उसकी गर्भावस्था 24 सप्ताह से आगे बढ़ गई थी।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

अदालत को निम्नलिखित कानूनी और नैतिक विचारों को संतुलित करना था:

1. एमटीपी अधिनियम की सीमाएँ: एमटीपी अधिनियम की धारा 3 कुछ शर्तों के तहत 24 सप्ताह तक गर्भावस्था की समाप्ति की अनुमति देती है, लेकिन पीड़िता की गर्भावस्था इस सीमा से अधिक थी।

2. उत्तरजीवी के लिए जोखिम: गर्भावस्था को समाप्त करने बनाम इसे पूर्ण अवधि तक ले जाने के जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा राय मांगी गई।

3. सर्वोच्च न्यायालय का उदाहरण: हाईकोर्ट ने ए बनाम महाराष्ट्र राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यौन उत्पीड़न के मामलों में वैधानिक सीमाओं से परे गर्भपात की अनुमति दी गई थी, जिसमें उत्तरजीवी के कल्याण पर जोर दिया गया था।

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अवलोकन और निर्णय

न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन खांड ने चिकित्सा रिपोर्टों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि गर्भपात में जोखिम तो है, लेकिन खतरा पूर्ण अवधि के बच्चे को जन्म देने से अधिक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरण का हवाला देते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि है।”

न्यायालय ने कहा, “26 सप्ताह में गर्भावस्था को समाप्त करना पूर्ण अवधि में प्रसव से स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा नहीं है। पीड़िता की कम उम्र और अवांछित गर्भावस्था को सहने के आघात के कारण यह हस्तक्षेप आवश्यक है।”

विस्तृत आदेश में:

– न्यायालय ने तिनसुकिया के मेडिकल बोर्ड और बाल कल्याण समिति को विशेषज्ञ देखभाल के साथ प्रक्रिया की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

– उन्होंने राज्य को सभी चिकित्सा व्ययों को वहन करने और नाबालिग के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

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– यदि आवश्यक हो तो पीड़िता को डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाने का प्रावधान किया गया।

कानूनी और चिकित्सा विशेषज्ञों की भूमिका

पीड़िता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील टी.जे. महंत ने किया, जो एमिकस क्यूरी के रूप में कार्यरत थे, जिनकी सहायता पी. सरमा ने की। राज्य का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता डी. नाथ ने किया। स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक, तिनसुकिया और मेडिकल बोर्ड ने महत्वपूर्ण जानकारी दी।

उनकी रिपोर्ट ने संकेत दिया कि भ्रूण व्यवहार्य था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पीड़िता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कारण चिकित्सा समाप्ति उचित थी। रक्तस्राव और सेप्सिस सहित जोखिम को विशेषज्ञ देखभाल के साथ प्रबंधित किया जा सकता था।

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