बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीरा रोड सांप्रदायिक हिंसा मामले में 14 आरोपियों को जमानत दी

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह की पूर्व संध्या पर मीरा रोड में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 14 मुस्लिम व्यक्तियों को जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एन जे जमादार ने फैसला सुनाया कि उनकी लगातार हिरासत “कमजोर” थी और इसमें लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था।

कार्यवाही के दौरान, अदालत ने सबूतों की जांच की और पाया कि मंदिर के अभिषेक काफिले में भाग लेने वालों पर हमला करने के लिए आरोपियों के बीच एक पूर्व नियोजित साजिश का अनुमान लगाना अपर्याप्त है। विशेष रूप से, न्यायमूर्ति जमादार ने घटना के दौरान शिकायतकर्ता या अन्य लोगों पर हमला करने वाले किसी भी आरोपी को कैद करने वाले सीसीटीवी फुटेज की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला।

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अदालत ने देखा कि मामले की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोपियों ने समुदाय में अपनी जड़ें जमा ली हैं, इसलिए उनके न्याय से भागने का जोखिम न्यूनतम माना जाता है। इसके अलावा, तथ्य यह है कि आरोपी जनवरी से हिरासत में हैं और मुकदमा जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है, जमानत देने के निर्णय में योगदान दिया।

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पड़ोसी ठाणे जिले की एक सत्र अदालत द्वारा उनकी अर्जी खारिज किए जाने के बाद आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर 50 से 60 लोगों की एक बड़ी भीड़ का हिस्सा थे, जिन्होंने शिकायतकर्ता के काफिले को घेर लिया, नारे लगाए और हमला किया।

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हालांकि, हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया ऐसी कोई सामग्री नहीं देखी, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी वास्तव में गैरकानूनी सभा के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने उल्लेख किया कि इलाके में काफिले का प्रवेश संयोगवश हुआ था, जिससे रैली में भाग लेने वालों को निशाना बनाने की पूर्व नियोजित योजना के दावों को कमजोर किया गया।

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