तेलंगाना हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग के आरोपों में बीआरएस विधायक हरीश राव की गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाई

एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप में, तेलंगाना हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग के आरोपों के संबंध में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक टी. हरीश राव की गिरफ्तारी पर 30 दिसंबर तक रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने लिया, जिन्होंने चल रही जांच को आगे बढ़ने की अनुमति दी, लेकिन राव को उचित नोटिस दिए जाने की आवश्यकता थी।

यह मामला कांग्रेस नेता जी. चक्रधर गौड़ के आरोपों से उपजा है, जिन्होंने दावा किया है कि राव पिछले साल के विधानसभा चुनावों के दौरान उनके और उनके परिवार के फोन की अनधिकृत टैपिंग में शामिल थे। रियल एस्टेट व्यवसायी गौड़ ने 1 दिसंबर को एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राव, अन्य सहयोगियों के साथ, भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, जबरन वसूली और उल्लंघन में शामिल थे।

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कानूनी निवारण की मांग करते हुए हरीश राव ने आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपों की पहले कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई थी और इससे उनकी प्रतिष्ठा और राजनीतिक करियर को गंभीर खतरा है।

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न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने राव से जांच में सहयोग करने को कहा है और शिकायतकर्ता गौड़ को नोटिस जारी कर आगे की कार्यवाही के लिए मंच तैयार किया है।

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इसी से जुड़ी एक घटना में, राव और एक अन्य बीआरएस विधायक, पदी कौशिक रेड्डी को रेड्डी के आवास पर पुलिस की ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में गिरफ़्तारी का सामना करना पड़ा, जहाँ पुलिस रेड्डी को कानून प्रवर्तन के साथ पिछले दुर्व्यवहार के लिए गिरफ़्तार करने पहुँची थी। राव के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया, जिसके कारण बीआरएस समर्थकों ने गाचीबोवली पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार की कार्रवाई की आलोचना की।

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