एक ऐतिहासिक फैसले में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट ने पुष्टि की है कि गैर-प्रवासियों से विवाह करने के बाद भी कश्मीरी पंडित महिलाएं अपनी प्रवासी स्थिति बरकरार रखेंगी। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ द्वारा दिए गए इस फैसले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के पिछले आदेश को बरकरार रखा गया है, जिसमें दो महिलाओं, सीमा कौल और विशालनी कौल का पक्ष लिया गया था।
यह मामला तब सामने आया जब प्रधानमंत्री के रोजगार पैकेज के तहत कानूनी सहायक के पद के लिए सीमा और विशालनी के अनंतिम चयन को रद्द कर दिया गया। अधिकारियों ने तर्क दिया कि गैर-प्रवासियों से विवाह करने के कारण उनकी प्रवासी स्थिति समाप्त हो गई। इस फैसले को चुनौती देते हुए, महिलाओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिससे विस्थापित व्यक्तियों के वैवाहिक विकल्पों के बावजूद अपनी स्थिति बनाए रखने के अधिकारों पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई।
न्यायालय के सात पन्नों के आदेश ने इस धारणा का खंडन किया कि विवाह के कारण किसी महिला की प्रवासी स्थिति बदलनी चाहिए, तथा इस तरह के रुख को मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण करार दिया। न्यायाधीशों ने कहा, “यह मांग करना मानव स्वभाव के विरुद्ध है कि ये महिलाएँ अपनी मूल घाटी में रोजगार के अवसरों को बनाए रखने के लिए अविवाहित रहें।” उन्होंने इस क्षेत्र से व्यापक पलायन को देखते हुए, उसी विस्थापित समुदाय के भीतर से उपयुक्त साथी खोजने में प्रवासी महिलाओं के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
निर्णय के प्रभाव को और तीव्र करते हुए, न्यायालय ने लिंगों के बीच प्रवासी स्थिति को बनाए रखने के तरीके में मौजूदा असमानताओं की आलोचना की, यह देखते हुए कि पुरुष प्रवासी अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं, चाहे वे किसी से भी विवाह करें। न्यायालय के अनुसार, यह विसंगति गहरी पैठ वाले पितृसत्तात्मक मूल्यों से उपजी है, जिन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रोजगार मामलों को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
यह निर्णय 2008 में शुरू किए गए पीएम के रोजगार पैकेज की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है, जिसमें कश्मीरी पंडितों के लिए 6,000 नौकरियों और आवासों का प्रावधान शामिल है। यह फैसला न केवल कश्मीर में विभिन्न विभागों में कार्यरत 4,000 से अधिक कश्मीरी पंडित प्रवासियों के रोजगार अधिकारों का समर्थन करता है, बल्कि प्रवासन और विस्थापन नीतियों की व्याख्या में लैंगिक समानता के लिए एक मिसाल भी स्थापित करता है।