कर्मचारियों पर अधिकार बनाए रखना ‘धमकाने’ को उचित नहीं ठहराता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को बरकरार रखा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारियों पर अधिकार बनाए रखना उन्हें अपमानित करने या धमकाने तक सीमित नहीं हो सकता। बलवान सिंह बनाम हरियाणा राज्य (सीआरएम-एम-5607-2017) में इस सिद्धांत को रेखांकित किया गया था, जहां अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला हरियाणा के पशुपालन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जोगिंदर सिंह की आत्महत्या से उत्पन्न हुआ। कैथल जिले के रोहेरा में पशु चिकित्सालय में काम करने वाले जोगिंदर ने 14 अक्टूबर, 2015 को आत्महत्या कर ली थी। उनकी जेब से मिले सुसाइड नोट में आरोप लगाया गया है कि पशु चिकित्सा पशुधन विकास सहायक (वीएलडीए) और उनके वरिष्ठ अधिकारी बलवान सिंह ने कार्यस्थल पर उनका अपमान किया, गाली दी और थप्पड़ मारे, जिससे वह अपमान सहन नहीं कर पाए।

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जोगिंदर के भाई मनोज कुमार ने सुसाइड नोट के आधार पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन, राजौंद में धारा 306 आईपीसी के तहत एफआईआर नंबर 172 दर्ज की गई।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

1. धारा 306 आईपीसी के तहत उकसाने का दायरा: प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या बलवान सिंह की कथित हरकतें, जिसमें थप्पड़ मारना और गाली-गलौज करना शामिल है, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए थीं।

2. नियोक्ता का आचरण: अदालत को यह निर्धारित करना था कि क्या नियोक्ता का अधिकार कर्मचारियों को अपमानित करने या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयों को उचित ठहरा सकता है।

3. साक्ष्य का महत्व: फोरेंसिक विश्लेषण द्वारा प्रमाणित सुसाइड नोट साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

पक्षों द्वारा तर्क

– याचिकाकर्ता के लिए: अधिवक्ता अंकुर मलिक ने तर्क दिया कि भले ही आरोपों को स्वीकार कर लिया गया हो, लेकिन वे धारा 306 आईपीसी के तहत उकसाने के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि आत्महत्या के लिए उकसाने के इरादे के बिना अधीनस्थ को फटकारना अपराध नहीं बनता है। गंगुला मोहन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2010) सहित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए, मलिक ने जोर देकर कहा कि उकसाने के लिए प्रत्यक्ष या जानबूझकर कार्य की आवश्यकता होती है।

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– प्रतिवादियों के लिए: अधिवक्ता करण गर्ग द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य और शिकायतकर्ता के वकील, पी.एस. सुल्लर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की कार्रवाई केवल फटकार से परे थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अपमानजनक भाषा, शारीरिक थप्पड़ के साथ मिलकर मृतक को मनोवैज्ञानिक रूप से टूटने की हद तक अपमानित किया, जिससे सीधे तौर पर उसकी आत्महत्या हो गई।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति करमजीत सिंह ने निर्णय सुनाते हुए कार्यस्थल अनुशासन की सीमाओं पर प्रकाश डाला:

“कार्यस्थल पर अपमान और धमकाने की आवश्यकता प्रशासन को नहीं है।”

न्यायालय ने कहा कि वरिष्ठों को वैध कारणों से अधीनस्थों को फटकार लगाने का अधिकार है, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों में किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला अपमानजनक व्यवहार शामिल नहीं होना चाहिए। इसने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता के पास मृतक के खिलाफ औपचारिक शिकायत करने का कोई सबूत नहीं था, जिस पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया था, जिससे पता चलता है कि अपमानजनक व्यवहार अनुचित था।

मुख्य कानूनी निष्कर्ष

1. आत्महत्या के लिए कार्रवाई की निकटता: न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की कार्रवाई समय और प्रकृति में मृतक की आत्महत्या के करीब थी, जो धारा 306 आईपीसी के तहत उकसाने की प्रथम दृष्टया आवश्यकता को पूरा करती है।

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2. साक्ष्य का महत्व: सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता को मृतक के अपमान के लिए जिम्मेदार बताया गया था, जिसकी पुष्टि फोरेंसिक हस्तलेख विश्लेषण से हुई थी।

3. कानूनी मिसालों की प्रासंगिकता: उकसावे पर पिछले फैसलों का हवाला देते हुए, अदालत ने इस मामले को अलग करते हुए, आरोपी द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली प्रत्यक्ष कार्रवाइयों की मौजूदगी को नोट किया।

निर्णय

हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने के लिए बलवान सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, यह फैसला सुनाया कि मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ प्री-ट्रायल चरण तक सीमित थीं और ट्रायल कोर्ट के अंतिम निष्कर्षों को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

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