वकील की गैरहाजिरी या उपस्थिति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था न करने पर पक्षकार को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वादियों  को उनके वकील की अनुपस्थिति या वैकल्पिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था न करने की अक्षमता के कारण दंडित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय फूलाराम बनाम बजरंगलाल एवं अन्य [एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 14628/2024] में डॉ. न्यायमूर्ति नूपुर भाटी द्वारा दिया गया, जिसमें कहा गया कि प्रक्रियात्मक चूक को न्याय के बुनियादी सिद्धांतों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला याचिकाकर्ता फूलाराम द्वारा 2017 में अतिरिक्त जिला न्यायालय, नोखा, बीकानेर में दायर एक सिविल मुकदमे से उपजा है। मुकदमे में 23 अगस्त, 2016 को निष्पादित एक बिक्री विलेख को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, बिक्री का मूल्य ₹15,45,000 था, लेकिन केवल ₹1,00,000 का भुगतान किया गया, जिससे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने प्रतिफल में विफलता का आरोप लगाया तथा प्रतिवादियों, बजरंगलाल और रामस्वरूप के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की, ताकि उन्हें विवादित संपत्ति को बेचने या हस्तांतरित करने से रोका जा सके।

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शुरुआत में प्रतिवादियों ने मुकदमे में लिखित जवाब दाखिल किया, लेकिन बाद में वे न्यायालय में उपस्थित होने में विफल रहे। नतीजतन, ट्रायल कोर्ट ने 3 जून 2023 को एकतरफा डिक्री पारित करते हुए बिक्री विलेख को रद्द कर दिया और प्रतिवादियों को संपत्ति स्थानांतरित करने से रोक दिया।

बाद में, प्रतिवादियों ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन देकर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की आदेश IX नियम 13 के तहत एकतरफा डिक्री को रद्द करने की मांग की। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति के लिए मजबूर कारण बताया कि उनके वकील ने कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जरी कराई थी और नियमित उपचार के कारण वे कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सके।

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ट्रायल कोर्ट ने 19 जुलाई 2024 को यह आवेदन स्वीकार करते हुए एकतरफा डिक्री को रद्द कर दिया और प्रतिवादियों पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता ने इस निर्णय को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कानूनी मुद्दे

इस मामले में निम्नलिखित प्रमुख कानूनी प्रश्न उठाए गए:

1. अनुपस्थिति  के लिए पर्याप्त कारण: क्या प्रतिवादियों के वकील की स्वास्थ्य समस्याएं आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत एकतरफा डिक्री को रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण थीं?

2. वकील की कार्रवाई के लिए पार्टी की जिम्मेदारी: क्या वकील की अनुपस्थिति या वैकल्पिक व्यवस्था न करने की अक्षमता के लिए पार्टी को दंडित किया जा सकता है?

3. प्रक्रियात्मक अनुपालन बनाम न्याय: न्यायालयों को प्रक्रियात्मक गलतियों और न्याय के व्यापक लक्ष्य के बीच कैसे संतुलन बनाना चाहिए?

पक्षकारों के तर्क

याचिकाकर्ता का पक्ष:

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नितिन त्रिवेदी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी और उनके वकील ने मुकदमे के दौरान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास नहीं किए। उन्होंने बताया कि:

 संबंधित अवधि के दौरान वही वकील अन्य मामलों में उपस्थित हुए, जिससे उनकी अक्षमता का दावा कमजोर होता है।

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 वकील अन्य अनुभवी वकीलों को शामिल कर वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते थे।

 याचिकाकर्ता ने दलील दी कि प्रक्रियात्मक नियमों का पालन किया जाना चाहिए और ट्रायल कोर्ट ने अपर्याप्त कारणों के आधार पर डिक्री रद्द कर गलती की।

प्रतिवादियों का बचाव:

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता दीनदयाल चितलंगी ने तर्क दिया कि उनके वकील गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसमें कई सर्जरी शामिल थीं। उन्होंने जोर दिया कि:

 एकतरफा डिक्री के बारे में जानकारी मिलते ही प्रतिवादियों ने तुरंत आवेदन किया और विलंब माफी के लिए भी निवेदन किया।

 प्रतिवादियों को ऐसी परिस्थितियों के लिए दंडित करना जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं, न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

 उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रफीक बनाम मुनशीलाल (1981) के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि वकील की निष्क्रियता या अक्षमता के लिए मुकदमेबाज को पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट का अवलोकन और निर्णय

न्यायमूर्ति नूपुर भाटी ने याचिका खारिज कर ट्रायल कोर्ट के आदेश को उचित और न्यायसंगत ठहराया। उनके मुख्य अवलोकन निम्नलिखित थे:

 वकील की निष्क्रियता के कारण नुकसान:  

  “वादियों को वकील की निष्क्रियता, जानबूझकर चूक, या अक्षमता के लिए दंडित नहीं किया जा सकता।”

 आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत पर्याप्त कारण:  

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  न्यायालय ने नोट किया कि प्रतिवादियों के वकील ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को चिकित्सीय प्रमाणों के साथ पुष्ट किया, जिसमें विफल कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जरी और चल रहे उपचार शामिल थे। उनके कार्यालय और अदालत के बीच 70 किलोमीटर की दूरी ने उनकी कठिनाई को और बढ़ा दिया।

 वैकल्पिक प्रतिनिधित्व:  

  न्यायालय ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था करना आदर्श हो सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के मुकदमेबाजों से बिना कानूनी विशेषज्ञता के ऐसा करने की उम्मीद करना अव्यावहारिक है।

मुख्य निष्कर्ष

1. न्याय प्रक्रियाओं पर प्राथमिकता:  

   निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि प्रक्रियात्मक गलतियों के बावजूद मुकदमेबाजों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, खासकर जब गैरउपस्थिति के लिए वैध कारण हों।

2. वकीलों की भूमिका:  

   न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रतिद्वंद्वी कानूनी प्रणाली वकीलों पर निर्भर है, और उनकी चूक के लिए पार्टियों को दंडित करना अनुचित है।

3. न्यायिक विवेक:  

   न्यायालयों को आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त है और उन्हें न्याय की अभिव्यक्ति के लिए प्रक्रियात्मक मानदंडों को अनदेखा करना चाहिए

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