सुनवाई का अवसर दिए बिना सेवा समाप्ति अवैध: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक निर्णय में दंत चिकित्सक डॉ. प्रभांशु श्रीवास्तव की सेवा समाप्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी किए जाने के कारण अवैध घोषित किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सेवा समाप्ति आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता को “फरार” करार दिया गया था, कलंकपूर्ण कार्रवाई थी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला, डॉ. प्रभांशु श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (रिट-ए संख्या 31358/2021), तब उठा जब अधिवक्ता शिवेंद्र एस. सिंह राठौर, सचिन उपाध्याय तथा शिवेंद्र शिवम सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए डॉ. श्रीवास्तव ने 30 नवंबर, 2021 के अपने सेवा समाप्ति आदेश को चुनौती दी। प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा अधिवक्ता आर.के. उपाध्याय ने किया।

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डॉ. श्रीवास्तव को अक्टूबर 2020 में एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद डेंटल सर्जन के पद पर नियुक्त किया गया था। अपनी नियुक्ति की घोषणा से पहले, उन्होंने नागपुर के सरकारी डेंटल कॉलेज में पेडोडोंटिक्स और प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था। अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों और शैक्षणिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने के लिए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य और बाल कल्याण विभाग से अध्ययन अवकाश का अनुरोध किया, जिसे उनकी परिवीक्षाधीन स्थिति के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया।

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जब डॉ. श्रीवास्तव ने दिसंबर 2021 में अपने कर्तव्यों को संभालने का प्रयास किया, तो उन्हें पता चला कि उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं। समाप्ति में उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी कर्मचारी (सेवा समाप्ति) नियम, 1975 को लागू करने के लिए उनकी कथित अनधिकृत अनुपस्थिति को आधार बताया गया। व्यथित होकर, उन्होंने बहाली के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कानूनी मुद्दे

यह मामला तीन मुख्य कानूनी मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता है:

1. 1975 के नियमों की प्रयोज्यता:

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह स्थायी पद पर एक मूल नियुक्ति रखता है, जिससे अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले नियम लागू नहीं होते।

2. बर्खास्तगी की कलंकपूर्ण प्रकृति:

समाप्ति आदेश में डॉ. श्रीवास्तव को “फरार” बताया गया, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इससे उनके पेशेवर रिकॉर्ड पर कलंक लगा है और उनके भविष्य के रोजगार की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

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3. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन:

डॉ. श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि बर्खास्तगी बिना किसी पूर्व सूचना, स्पष्टीकरण या सुनवाई के अवसर के जारी की गई थी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

न्यायालय द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियाँ

माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने रोजगार मामलों में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर जोर देते हुए निर्णय सुनाया।

– अस्थायी सेवा नियमों की अनुपयुक्तता:

अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति एक मौलिक और स्थायी पद पर थी, जो इसे “अस्थायी सेवा” के रूप में वर्गीकृत करने से अयोग्य ठहराती है। न्यायमूर्ति माथुर ने टिप्पणी की:

“याचिकाकर्ता की सेवाओं के संबंध में ‘अस्थायी सेवा’ के मूल तत्व अनुपस्थित होने के कारण, उसे अस्थायी सेवा में नहीं कहा जा सकता।”

– बर्खास्तगी की कलंकपूर्ण प्रकृति:

न्यायमूर्ति माथुर ने माना कि याचिकाकर्ता को “फरार” बताना कलंक के समान है, जिसके लिए औपचारिक जांच और सुनवाई का अवसर आवश्यक है। कई उदाहरणों का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा:

“किसी कर्मचारी पर कलंक लगाने वाला कोई भी आदेश सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के बाद ही पारित किया जा सकता है।”

– प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन:

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अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि डॉ. श्रीवास्तव को उनकी समाप्ति से पहले कोई नोटिस या अवसर नहीं दिया गया, जिससे यह कार्रवाई मनमानी और असंवैधानिक हो गई। इसने कहा:

“[याचिकाकर्ता] पर कलंक लगाने वाला ऐसा आदेश उसे सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता था।”

न्यायालय का निर्णय

सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द करते हुए, न्यायालय ने डॉ. श्रीवास्तव को उनकी नियुक्ति की तिथि से सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल करने का आदेश दिया। न्यायालय ने सेवा समाप्ति के मामलों में “उद्देश्य” और “आधार” के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया, जिसमें जोर दिया गया कि दंडात्मक कार्रवाई उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

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