निवारक निरोध शब्दशः पुलिस डोजियर पर आधारित नहीं हो सकता: हाईकोर्ट ने निरोध आदेश को रद्द किया

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और संवैधानिक अधिकारों के महत्व को रेखांकित करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA), 1978 के तहत मोहम्मद आज़म की निवारक निरोध को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि निरोध आदेश में निरोधक प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार करने की कमी थी और पुरानी और असत्यापित पुलिस रिपोर्टों पर निर्भरता की आलोचना की।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला राजौरी जिले के वंड मोहरा, पुखरनी के 50 वर्षीय निवासी मोहम्मद आज़म की हिरासत के इर्द-गिर्द घूमता है, जिन पर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक माने जाने वाले कार्यों का आरोप लगाया गया था। जिला मजिस्ट्रेट, राजौरी द्वारा 30 जनवरी, 2024 को जारी किए गए निरोध आदेश में 2013 से 2021 तक के पाँच आपराधिक मामलों को निरोध के आधार के रूप में उद्धृत किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने अपने वकील एडवोकेट अरशद मजीद मलिक के माध्यम से तर्क दिया कि इनमें से चार मामलों का निपटारा हिरासत आदेश पारित होने से कई साल पहले ही हो चुका था।

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याचिकाकर्ता, जिसका प्रतिनिधित्व उसके भतीजे सज्जाद हुसैन ने अदालत में किया, ने आगे आरोप लगाया कि हिरासत के आधार, साथ ही सहायक दस्तावेजों को न तो पूरी तरह से प्रदान किया गया और न ही उसे ऐसी भाषा में अनुवादित किया गया जिसे वह समझ सके। उन्होंने तर्क दिया कि इससे उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के अधिकार से वंचित होना पड़ा।

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सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश थापा ने किया, ने हिरासत का बचाव करते हुए दावा किया कि सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों में आजम को शामिल होने से रोकना आवश्यक था। अधिकारियों ने कहा कि पीएसए के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया था, और हिरासत आजम के बार-बार अपराध करने के इतिहास को देखते हुए एक निवारक उपाय था।

कानूनी मुद्दे

अदालत को मामले के कई प्रमुख कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलुओं की जांच करने का काम सौंपा गया था:

1. विवेक का प्रयोग न करना: अदालत ने पाया कि हिरासत के लिए आधार पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत डोजियर की शब्दशः प्रति थी। न्यायमूर्ति वानी ने हिरासत में लेने वाले अधिकारी की आलोचना की कि वह अपने स्वतंत्र निर्णय को लागू करने में विफल रहा, जो निवारक हिरासत कानूनों के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता है।

2. अपराधों की निकटता: अदालत ने पिछले कथित अपराध (8 अप्रैल, 2021 को दर्ज) और लगभग तीन साल बाद जारी किए गए हिरासत आदेश के बीच निकटता की कमी पर प्रकाश डाला। न्यायमूर्ति वानी ने बताया कि निवारक हिरासत के लिए पिछले आचरण और आशंका वाले खतरे के बीच एक जीवंत संबंध की आवश्यकता होती है, जो इस मामले में अनुपस्थित था।

3. प्रक्रियात्मक सुरक्षा: फैसले में जोर दिया गया कि आजम को हिरासत आदेश के लिए भरोसा किए गए दस्तावेजों का पूरा सेट नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिकारी गोजरी में हिरासत के आधारों को स्पष्ट करने में विफल रहे, एक ऐसी भाषा जिसे वह समझ सकता था, जो अनुच्छेद 22(5) के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

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4. प्रतिनिधित्व पर विचार न करना: याचिकाकर्ता ने हिरासत आदेश को चुनौती देते हुए एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था, जिसे अधिकारियों द्वारा कथित रूप से अनदेखा किया गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की चूक हिरासत आदेशों को कानूनी रूप से अस्थिर बनाती है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति वानी ने निवारक हिरासत को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक सिद्धांतों को दोहराते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं। जय सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (1985) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा:

“किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता एक गंभीर मामला है और इस तरह के आकस्मिक, उदासीन और नियमित तरीके से इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।”

उन्होंने प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की आवश्यकता पर भी जोर दिया:

“निवारक हिरासत संदेह का क्षेत्राधिकार है, और इसके प्रयोग के साथ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का सावधानीपूर्वक अनुपालन होना चाहिए।”

न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि निवारक निरोध कानूनों का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब सामान्य दंडात्मक कानून किसी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए अपर्याप्त हों। वर्तमान मामले में, निरोध लागू करने में देरी, साथ ही पुराने मामलों पर निर्भरता ने आवश्यकता और आनुपातिकता की कमी को प्रदर्शित किया।

निर्णय

अदालत ने हिरासत आदेश को “निष्पक्षता और सटीकता से रहित” बताते हुए रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति वानी ने मोहम्मद आज़म की तत्काल रिहाई का निर्देश देते हुए कहा कि उनकी निरंतर हिरासत ने अनुच्छेद 21 और 22 के तहत संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन किया है। अदालत का निर्णय निम्नलिखित निष्कर्षों पर आधारित था:

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1. हिरासत में लेने वाला अधिकारी हिरासत की आवश्यकता का स्वतंत्र रूप से आकलन करने में विफल रहा और पूरी तरह से पुलिस डोजियर पर निर्भर रहा।

2. हिरासत का समर्थन करने वाली सामग्री न तो दी गई और न ही हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी मूल भाषा में समझाया गया।

3. अंतिम कथित अपराध के बाद हिरासत आदेश जारी करने में अस्पष्ट देरी हुई, जिससे आवश्यक कारण संबंध टूट गया।

4. याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया गया, जो संवैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति वानी ने निवारक हिरासत शक्तियों के प्रयोग पर एक चेतावनी नोट के साथ निष्कर्ष निकाला, जिसमें कहा गया कि ऐसे उपायों को संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के साथ सख्त अनुरूपता में विवेकपूर्ण और संयम से लागू किया जाना चाहिए।

केस का विवरण

– केस का शीर्षक: मोहम्मद आज़म बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य

– केस नंबर: एचसीपी नंबर 27/2024

– बेंच: जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी

– याचिकाकर्ता के वकील: श्री अरशद मजीद मलिक

– प्रतिवादी के वकील: श्री राजेश थप्पा, अतिरिक्त महाधिवक्ता

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