मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कल्लकुरिची शराब त्रासदी की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अवैध शराब पीने से 67 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पी बी बालाजी की खंडपीठ ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा गहन जांच की आवश्यकता पर बल देते हुए यह निर्णय सुनाया।
यह आदेश एआईएडीएमके कानूनी विंग के सचिव आई एस इनबादुरई, एडवोकेट्स फोरम फॉर सोशल जस्टिस के अध्यक्ष के बालू और एक अन्य अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका के बाद आया है, जिनमें से सभी ने इस दुखद घटना की सीबीआई जांच की वकालत की थी। याचिका में विशेष रूप से 19 जून को कल्लकुरिची जिले में अवैध शराब की बिक्री को संबोधित किया गया था, जिसके कारण यह घातक घटना हुई।
पीठ ने सीबी-सीआईडी, विल्लुपुरम को इस त्रासदी के संबंध में दर्ज तीन मामलों से संबंधित सभी फाइलें दो सप्ताह के भीतर सीबीआई को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस को आदेश दिया गया है कि वे जांच में सीबीआई को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।