[धारा 498ए आईपीसी] पति की द्विविवाहिता के कारण दूसरी पत्नी क्रूरता के लिए उत्तरदायी नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

एक उल्लेखनीय निर्णय में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रूरता, द्विविवाह और अन्य अपराधों के आरोपों के तहत एक कथित दूसरी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (सीआरआर) संख्या 2287/2023 में मामले की अध्यक्षता कर रहीं न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पॉल) ने कहा कि दूसरी पत्नी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत क्रूरता के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उसके पति ने द्विविवाहिता में प्रवेश किया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला एक व्यक्ति की पहली पत्नी द्वारा मानसिक और शारीरिक यातना, दहेज की मांग और द्विविवाह का आरोप लगाते हुए दायर की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ। शिकायत के अनुसार, दंपति की शादी 2020 में हुई थी और शिकायतकर्ता ने कुछ ही समय बाद दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उसने आगे दावा किया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, जबकि उनकी शादी अभी भी वैध थी।

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शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट में आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई। आरोपों में आईपीसी की धारा 498ए (क्रूरता), 494 (बहुविवाह), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 506 (आपराधिक धमकी) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 शामिल हैं।

कथित दूसरी पत्नी ने हाईकोर्ट में कार्यवाही को चुनौती दी, इस आधार पर आरोपों को खारिज करने की मांग की कि कथित अपराधों में से कोई भी उस पर लागू नहीं होता।

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शामिल कानूनी मुद्दे

1. आईपीसी की धारा 494 की प्रयोज्यता

आईपीसी की धारा 494 वैध पहली शादी के अस्तित्व में रहते हुए दूसरी शादी करने पर पति या पत्नी को दंडित करती है। प्रावधान स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को लक्षित करता है जिसने दूसरी शादी की है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या दूसरे पति या पत्नी को भी फंसाया जा सकता है।

2. धारा 498ए आईपीसी का दायरा

धारा 498ए आईपीसी पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता को संबोधित करती है। कानूनी मुद्दा यह था कि क्या इस प्रावधान के तहत दूसरी पत्नी को क्रूरता के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जब आरोप केवल पति की दूसरी शादी से उत्पन्न हुए हों।

3. आपराधिक कानून का दुरुपयोग

इस मामले ने यह मुद्दा भी उठाया कि क्या आपराधिक कार्यवाही को तब जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है जब आरोप अस्पष्ट हों, सबूतों द्वारा समर्थित न हों, और कथित अपराधों के आवश्यक तत्वों को पूरा न करते हों।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पॉल) ने आरोपों और अपराधों के वैधानिक ढांचे का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। मुख्य टिप्पणियाँ शामिल थीं:

1. धारा 494 आईपीसी (दो विवाह) पर:

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान केवल उस व्यक्ति पर लागू होता है जो पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करता है। न्यायमूर्ति दत्त ने इस बात पर जोर दिया:

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“आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने वैध विवाह में अपने जीवनसाथी के जीवनकाल के दौरान दूसरी बार विवाह किया हो।”

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि कथित दूसरी पत्नी को इस धारा के तहत फंसाया नहीं जा सकता।

2. आईपीसी की धारा 498ए (क्रूरता) पर:

अदालत ने देखा कि धारा 498ए की भाषा पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के कृत्यों पर निर्देशित है।  अदालत ने नोट किया:

“पति के साथ द्विविवाह संबंध में प्रवेश करने के आधार पर दूसरी पत्नी को क्रूरता करने वाला नहीं माना जा सकता।”

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कोई सबूत या विशिष्ट आरोप नहीं था जो दर्शाता हो कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के साथ क्रूरता की।

3. कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर:

याचिकाकर्ता के खिलाफ ठोस सबूतों की कमी का हवाला देते हुए, अदालत ने टिप्पणी की:

“इस तरह की कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग होगा।”

निर्णय में चांद धवन बनाम जवाहर लाल (1992) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से फंसाने के लिए अस्पष्ट और निराधार आरोपों के खिलाफ चेतावनी दी गई थी।

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निर्णय

उपर्युक्त टिप्पणियों के आधार पर, न्यायालय ने कथित दूसरी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। इसने माना कि आरोप आईपीसी की धारा 498ए, 494, 406 और 506 या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करते हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:

“वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही कानून की दृष्टि से खराब है और ऐसी कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग होगा।”

न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को अपने निर्णय का अनुपालन करने का निर्देश दिया और सभी संबंधित आवेदनों को बंद कर दिया।

प्रतिनिधित्व

– याचिकाकर्ता के लिए: याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरोप निराधार थे और उनमें आवश्यक कानूनी तत्वों का अभाव था।

– राज्य की ओर से: राज्य के वकील ने याचिका का विरोध किया, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को प्रमाणित नहीं कर सके।

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