हाल ही में एक निर्णय में, न्याय व्यवस्था में नैतिकता और जिम्मेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार के सदस्यों द्वारा विवेकपूर्ण आचरण की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र, जो सेकेंड अपील नंबर 626/2006 (रजनीश कुमार एवं अन्य बनाम संतोष कुमार एवं अन्य) की सुनवाई कर रहे थे, ने वकीलों के आचरण में होने वाली उन चूकों पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जो जनता के न्यायपालिका में विश्वास को प्रभावित कर सकती हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला, जिसमें रजनीश कुमार एवं अन्य (अपीलकर्ता) और संतोष कुमार एवं अन्य (उत्तरदाता) के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, तब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचा जब प्रक्रिया में हुई गलतियों ने न्यायिक नैतिकता के मुद्दे को सामने ला दिया। विशेष रूप से, न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र, जो इस मामले में पहले उत्तरदाताओं के वकील थे और बाद में बेंच में नियुक्त हुए, अनजाने में इस अपील की सुनवाई कर रहे थे क्योंकि उन्हें उनकी पूर्व भूमिका की जानकारी नहीं दी गई थी।
यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राहुल सहाय का प्रतिनिधित्व कर रहे सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने मामले से अपील वापस लेने का अनुरोध किया, बिना न्यायमूर्ति के पूर्व भूमिका का उल्लेख किए। प्रारंभ में अदालत ने इस आधार पर अपील को वापस लेने की अनुमति दी, लेकिन बाद में इस चूक का एहसास होने पर आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति शैलेंद्र ने जोर दिया कि इस प्रकार की घटनाएं, भले ही अनजाने में हों, न्यायपालिका की निष्पक्षता की सार्वजनिक धारणा को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
अदालत के मुख्य अवलोकन और नैतिक मुद्दे
न्यायमूर्ति शैलेंद्र की टिप्पणियों ने दो मुख्य बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया:
1. वकीलों की जिम्मेदारी और सावधानी
उन्होंने कानूनी पेशेवरों के लिए किसी भी संभावित हितों के टकराव की सूचना अदालत को देने के लिए जांच-पड़ताल की जिम्मेदारी पर जोर दिया। युवा वकील श्रीवास्तव को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति शैलेंद्र ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकने वाले आवश्यक विवरणों को नज़रअंदाज़ न करने की चेतावनी दी, हालांकि श्रीवास्तव के करियर की शुरुआती अवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कठोर दंड से परहेज किया।
2. न्यायिक अखंडता और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखना
अदालत के निर्णय ने न्यायपालिका की निष्पक्षता में सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया और देखा कि बार की लापरवाही अनजाने में न्यायपालिका पर संदेह उत्पन्न कर सकती है। न्यायमूर्ति शैलेंद्र ने कहा:
“बेंच बार पर और बार बेंच पर विश्वास रखता है… दोनों पक्षों का यह पवित्र कर्तव्य है कि वे ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें, जो इस पर आधारित विश्वास को तोड़ सके।”
ये शब्द अदालत द्वारा जिम्मेदारी की अपील को दर्शाते हैं, जिसमें सभी कानूनी पेशेवरों को जनता की नजरों में न्यायपालिका की छवि और विश्वसनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी का अहसास दिलाया गया है।
इस स्थिति के जवाब में, न्यायमूर्ति शैलेंद्र ने प्रारंभिक आदेश को रद्द कर दिया और मामले को मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकन के बाद एक नई बेंच को सौंपने का निर्देश दिया। यह मामला दिसंबर 2024 की शुरुआत में फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। इस निर्णय का उद्देश्य अदालत की कार्यवाही में निष्पक्षता में विश्वास बहाल करना और भविष्य में इस तरह की समस्याओं को रोकना है।