सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र से आरोपियों की अदालत में पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा न होने पर सवाल किया

कानूनी कार्यवाही में प्रौद्योगिकी के उपयोग की एक महत्वपूर्ण जांच में, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह सचिव को आरोपियों को अदालत में पेश करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की कमी के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यह निर्देश इस चिंता के बीच आया है कि ऐसी कमियां न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकती हैं।

जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने सचिव को एक पखवाड़े के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जिसमें कई मोर्चों पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा गया है। जस्टिस पूछ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में साक्ष्य रिकॉर्ड करने और आरोपियों से जुड़ी अन्य कानूनी कार्यवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण उपलब्ध हैं।

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आदेश में स्पष्ट किया गया है, “महाराष्ट्र राज्य के गृह विभाग के सचिव हलफनामा दायर करें कि साक्ष्य रिकॉर्ड करने या अन्यथा के उद्देश्य से आरोपियों को अदालत में पेश करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है।”

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इसके अलावा, हलफनामे में यह भी बताना होगा कि राज्य की अदालतों और जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है या नहीं। इसमें ऐसी सुविधाओं की स्थापना के लिए आवंटित वित्तीय व्यय का ब्यौरा भी शामिल होना चाहिए, जिसमें जारी की गई राशि और न्यायिक और सुधारात्मक प्रतिष्ठानों में इस तकनीक की वर्तमान स्थिति शामिल है।

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यह न्यायिक हस्तक्षेप एक आरोपी की याचिका के कारण हुआ, जिसके मुकदमे में कथित तौर पर देरी हुई और अदालत में पेश न होने के कारण 30 बार स्थगित किया गया। सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील आरोपी की अनुपस्थिति को उचित ठहराने में विफल रहे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत स्पष्टीकरण के लिए सख्त अनुरोध किया।

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