कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बसनगौदर पाटिल यतनाल के खिलाफ अभद्र भाषा मामले में आपराधिक कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगाई

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रमुख भाजपा नेता बसनगौदर पाटिल यतनाल के खिलाफ अभद्र भाषा मामले में सभी आपराधिक कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी। यह मामला 2022 में यतनाल द्वारा दिए गए भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक में एक सार्वजनिक रैली के दौरान एक विशिष्ट समुदाय के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने का आरोप लगा था।

विजयपुरा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत यतनाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए धारा 153ए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किए गए कृत्यों के लिए धारा 295ए शामिल है। इस कानूनी कार्रवाई ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में सार्वजनिक हस्तियों की जिम्मेदारियों पर बहस छेड़ दी।

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यतनाल की कानूनी टीम ने एफआईआर का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे और उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होने का दावा करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।

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23 अक्टूबर, 2024 को, कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार ने यतनाल की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करके चल रही आपराधिक कार्यवाही को रोक दिया। यह आदेश यतनाल के खिलाफ किसी भी आगे की जांच या अभियोजन कार्रवाई को रोकता है, जबकि अदालत उनकी याचिका की योग्यता की समीक्षा करती है।

अंतरिम रोक ने यतनाल को अस्थायी राहत दी है, जिससे उन्हें आरोपों के खिलाफ अपना बचाव तैयार करने के लिए अधिक समय मिल गया है। इस फैसले ने समाज पर अभद्र भाषा के प्रभाव और ऐसे मामलों से जुड़ी कानूनी मिसालों के बारे में भी चर्चा को बढ़ावा दिया है।

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इस मामले के व्यापक निहितार्थ कर्नाटक में सांप्रदायिक संबंधों के संवेदनशील मुद्दों को छूते हैं, एक ऐसा राज्य जिसने धार्मिक और जाति-आधारित ध्रुवीकरण को बढ़ते देखा है। कानूनी नतीजे इस बात के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकते हैं कि अदालतों में नफरत फैलाने वाले भाषण, खास तौर पर राजनीतिक हस्तियों द्वारा, को कैसे संभाला जाता है।

चूंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यतनाल के खिलाफ एफआईआर के अंतिम निपटारे पर अभी तक फैसला नहीं किया है, इसलिए राजनीतिक और कानूनी समुदाय इस मामले पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आने वाले फैसले सार्वजनिक हस्तियों के लिए स्वीकार्य भाषण की सीमाओं और कथित नफरत फैलाने वाले भाषण के मामलों में उपलब्ध कानूनी उपायों को प्रभावित करेंगे।

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