भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्रीनिवास डी. श्रीधर को इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड के साथ बैंक के वित्तीय लेन-देन से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में बरी करने के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि उपलब्ध साक्ष्यों
