सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका खारिज की, वकील को चेतावनी दी

आज एक नाटकीय सत्र में, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता अरुण रामचंद्र हुबलिकर को अदालत में उनकी आचरण के कारण सुरक्षा हस्तक्षेप की चेतावनी दी। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने हुबलिकर की लगातार और आक्रामक आपत्तियों के बाद सुरक्षा को उन्हें बाहर ले जाने का आदेश दिया।

हुबलिकर की याचिका में आरोप लगाया गया था कि न्यायमूर्ति गोगोई ने एक न्यायिक निर्णय में हस्तक्षेप किया, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान हुआ और गलत तरीके से उनकी सेवा समाप्त की गई। “न्यायमूर्ति गोगोई ने एक आदेश में अनुचित हस्तक्षेप किया, जिससे मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई और मेरे पक्ष में दिए गए फैसले में अड़चन डाली,” हुबलिकर ने कार्यवाही के दौरान आरोप लगाया।

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हालांकि, पीठ ने इन आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने हुबलिकर की जिद पर सख्त लहजे में कहा, “हम जुर्माना लगाने वाले हैं। किसी न्यायाधीश का नाम न लें। आपके मामले में कुछ भी नहीं है।” जब हुबलिकर ने विरोध जारी रखा और कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो पीठ ने याचिकाएं औपचारिक रूप से खारिज कर दीं।

स्थिति तब और बिगड़ गई जब हुबलिकर ने खारिज किए जाने के आदेश को शांतिपूर्वक स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने सुरक्षा बुलाने का आदेश दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “सुरक्षा बुलाओ। हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर न करें। अगर आपने एक शब्द भी बोला, तो आप बाहर होंगे।” वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत के निर्णय को समझाने की कोशिश की, लेकिन हुबलिकर अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके बाद अंततः सुरक्षा द्वारा उन्हें बाहर ले जाया गया।

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यह पहली बार नहीं है जब हुबलिकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने विवादास्पद बयानों से ध्यान आकर्षित किया है। इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी हुबलिकर की आलोचना की थी, जब उन्होंने एक जनहित याचिका में अनुचित रूप से एक न्यायाधीश को प्रतिवादी के रूप में नामित किया था।

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