धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर एफआईआर रद्द करने की याचिका निरर्थक नहीं हो जाती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने निर्णय दिया कि सिर्फ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट दायर होने से एफआईआर को रद्द करने की याचिका निष्फल नहीं हो जाती। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एफआईआर को रद्द करने से पहले जांच के सामग्री की न्यायिक जांच आवश्यक होती है।

यह निर्णय सोमजीत मलिक बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (क्रिमिनल अपील संख्या ____ 2024, SLP (क्रिमिनल) संख्या 6583 2024 से उत्पन्न) मामले में आया, जहां अपीलकर्ता ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटने की मांग की थी जिसमें बिना जांच के साक्ष्यों की समीक्षा किए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला एक ट्रक किराया समझौते से उत्पन्न हुआ था। अपीलकर्ता सोमजीत मलिक ने अपने ट्रक (ट्रेलर नं. NL 01K 1250) को ₹33,000 प्रति माह किराये पर प्रतिवादियों को दिया था, जिसे जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील और कालिंगानगर के बीच उपयोग किया जाना था। पहले महीने का किराया प्राप्त होने के बाद, प्रतिवादियों ने कथित तौर पर अगले भुगतानों में चूक की, जिससे मलिक ने CrPC की धारा 156(3) के तहत आवेदन दायर किया। इसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई और चार्जशीट दायर की गई।

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हालांकि, प्रतिवादियों ने CrPC की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करने की याचिका दायर की, यह तर्क देते हुए कि मामला केवल बकाया किराए के भुगतान को लेकर एक दीवानी विवाद था, आपराधिक मामला नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने एफआईआर और संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसके खिलाफ मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

कानूनी मुद्दे

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या CrPC की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट दायर होने के बाद एफआईआर को रद्द करने की याचिका निष्फल हो जाती है। हाईकोर्ट ने पहले एफआईआर को रद्द कर दिया था, यह निष्कर्ष निकाला कि आपराधिक विश्वासघात या धोखाधड़ी का कोई अपराध नहीं बनता और विवाद को दीवानी उपायों से निपटाया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को पलटते हुए कहा कि CrPC की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट दायर होने के बाद भी एफआईआर को रद्द करने की याचिका स्वतः निष्फल नहीं होती। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि चार्जशीट दायर होने के बाद भी, कोर्ट को जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए।

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न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने निर्णय में कहा:

“कोई संदेह नहीं है कि CrPC की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट दायर होने से एफआईआर को रद्द करने की याचिका निष्फल नहीं होती, लेकिन जब पुलिस रिपोर्ट दायर की जाती है, विशेष रूप से जब जांच पर कोई रोक नहीं है, तो कोर्ट को पुलिस रिपोर्ट के समर्थन में प्रस्तुत सामग्री पर ध्यान देना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि एफआईआर और संबंधित कार्यवाही को रद्द किया जाए या नहीं।”

यह टिप्पणी अदालतों द्वारा पुलिस रिपोर्ट की सामग्री की जांच के महत्व को रेखांकित करती है।

निर्णय के पीछे तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने जांच के दौरान एकत्रित सामग्री पर विचार करने में विफल रहा, जो प्रतिवादियों की कथित बेईमानी के इरादों पर प्रकाश डाल सकती थी। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने ट्रक का कब्जा ले लिया था लेकिन पहले महीने के बाद किराया नहीं चुकाया, जबकि बार-बार आश्वासन दिया गया था। यह आचरण, कोर्ट ने कहा, आरोपी के बेईमानी के व्यवहार का प्रारंभिक मामला दर्शाता है, जिसे आगे जांच की आवश्यकता है।

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कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को पुनर्विचार के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया। कोर्ट ने हाईकोर्ट को जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की समीक्षा करने और यह तय करने का निर्देश दिया कि एफआईआर को रद्द किया जाए या नहीं। अपील को मंजूर कर लिया गया और एफआईआर को रद्द करने की याचिका को पुनः विचार के लिए बहाल कर दिया गया।

मामले का विवरण:

– अपीलकर्ता: सोमजीत मलिक

– प्रतिवादी: झारखंड राज्य एवं अन्य

– मामला संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या ____ 2024 (SLP (क्रिमिनल) संख्या 6583 2024 से उत्पन्न)

– पीठ: न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला

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