एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 के एक हत्या मामले में दोषी ठहराए गए संदीप की आजीवन कारावास की सजा को घटाकर उसकी सजा काट ली गई अवधि तक सीमित करके सुधारात्मक न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ द्वारा 14 अक्टूबर, 2024 को दिए गए फैसले में इस सिद्धांत को रेखांकित किया गया है कि सजा न केवल एक निवारक के रूप में काम करनी चाहिए, बल्कि सुधार के लिए एक अवसर भी प्रदान करना चाहिए।
यह मामला संदीप से जुड़ा था, जिसे 30 अक्टूबर, 1997 को उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के डोसनी गांव में अब्दुल हमीद की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि गुड़ देने से इनकार करने पर विवाद के बाद हत्या हुई थी। संदीप और तीन अन्य लोगों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 34 के तहत सामान्य इरादे के लिए आरोप लगाए गए थे, लेकिन रुड़की के सत्र न्यायालय ने 2006 में केवल संदीप को दोषी ठहराया, जिसे बाद में 2011 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा।
मामले की पृष्ठभूमि:
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 30 अक्टूबर, 1997 की रात को अब्दुल हमीद अपनी पत्नी मंगती के साथ अपने आंगन में बैठा था, तभी संदीप, वीर सिंह, धर्मवीर और मिंटू वहां पहुंचे और उसे गोली मार दी, क्योंकि उसने उन्हें गुड़ देने से इनकार कर दिया था। मुख्य चश्मदीद, अब्दुल हमीद के बेटे काले हसन (पी.डब्लू.1) और पोते गुफरान अली (पी.डब्लू.2) ने गवाही दी कि उन्होंने संदीप को घातक गोली चलाते देखा था। मृतक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।
सत्र न्यायालय ने संदीप पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया और उसे दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, पर्याप्त सबूतों के अभाव में अदालत ने उसके सह-आरोपी को बरी कर दिया। संदीप को आर्म्स एक्ट के तहत भी बरी कर दिया गया, क्योंकि अदालत ने अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी आदेश में तकनीकी अनियमितताएं पाईं।
मुख्य कानूनी मुद्दे:
1. धारा 302 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि:
मुख्य मुद्दा यह था कि क्या सह-आरोपी के बरी होने और गवाहों के बयानों में विरोधाभासों के बावजूद संदीप की हत्या के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है।
2. धारा 34 आईपीसी (सामान्य इरादा) का अनुप्रयोग:
संदीप को शुरू में धारा 34 के तहत सामान्य इरादे से काम करने के लिए दोषी ठहराया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उसके सह-आरोपी को बरी किए जाने के बाद इस धारा की प्रयोज्यता पर सवाल उठाया, जिसमें इस बात के सबूतों में विसंगतियों की ओर इशारा किया गया कि क्या कोई सामान्य इरादा था।
3. सुधारात्मक न्याय पर ध्यान:
अपीलकर्ता की लंबी अवधि की कैद, जेल में अच्छा आचरण और किसी भी आपराधिक इतिहास की कमी, उसकी सजा कम करने के न्यायालय के फैसले के लिए केंद्रीय थे। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सजा सुनाने के प्राथमिक उद्देश्य में सुधार और पुनर्वास के अवसर शामिल होने चाहिए।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय:
अपने निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि गवाहों की गवाही में मामूली विसंगतियाँ संदीप के खिलाफ समग्र मामले को अमान्य नहीं करतीं, खासकर तब जब पी.डब्लू.1 और पी.डब्लू.2 दोनों ने लगातार उसे शूटर के रूप में पहचाना। न्यायालय ने हत्या के लिए उसकी सजा को बरकरार रखा, लेकिन धारा 34 आईपीसी की सजा को यह कहते हुए पलट दिया कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अन्य अभियुक्तों का संदीप के साथ एक समान इरादा था।
सजा के सवाल को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने सजा के उद्देश्य के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की:
“दंड का उद्देश्य न केवल अभियुक्त को आगे अपराध करने से रोकना है, बल्कि सुधार और प्रतिशोध भी है। सुधार की सीमा का आकलन केवल कारावास की अवधि के दौरान अभियुक्त के आचरण से ही किया जा सकता है।”
न्यायालय ने नोट किया कि संदीप पहले ही 17 साल से अधिक जेल में रह चुका है और उसने अपने कारावास के दौरान अच्छा आचरण बनाए रखा है। उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, साथ ही अपने परिवार के लिए प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में उनकी भूमिका ने सुधार की संभावना को और अधिक रेखांकित किया। इन आधारों पर, न्यायालय ने उनकी आजीवन कारावास की सजा को पहले से काटी गई अवधि तक कम करना उचित समझा।
पक्ष और प्रतिनिधित्व:
– अपीलकर्ता: संदीप
– प्रतिवादी: उत्तराखंड राज्य
– अपीलकर्ता की वकील: श्रीमती सुधा गुप्ता
– प्रतिवादी के वकील: श्री अक्षत कुमार