किशोर को केवल पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में हत्या के दोषी किशोर को जमानत दे दी, जिससे यह सिद्ध होता है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 मुख्य रूप से दंड के बजाय पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। यह निर्णय किशोर एक्स बनाम मध्य प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 818/2024 के मामले में आया, जहां न्यायालय को यह तय करना था कि मुकदमे के दौरान 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके किशोर अपराधी की सजा को निलंबित किया जाए या नहीं।

मामले की पृष्ठभूमि: 

किशोरों के लिए कानूनी सुरक्षा के कारण अपीलकर्ता को केवल “किशोर एक्स” के रूप में पहचाना गया था, जिसे 21 दिसंबर, 2023 को किशोर न्यायालय, शाजापुर के चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराया गया था। दोषसिद्धि में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (साक्ष्यों को गायब करना) के तहत आरोप शामिल थे। अपीलकर्ता को हत्या के लिए 7 साल और साक्ष्य से संबंधित आरोप के लिए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

यह मामला अपराध संख्या 171/2021 से शुरू हुआ, जहां अपीलकर्ता, सह-आरोपी के साथ, एक कार की डिक्की में एक शव मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था जिसमें वे यात्रा कर रहे थे। हालाँकि, हत्या में किशोर की संलिप्तता का सुझाव देने वाला कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था।

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महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे:

1. मुकदमे के दौरान वयस्क बन जाने वाले किशोरों के साथ व्यवहार: प्राथमिक प्रश्न यह था कि क्या मुकदमे के दौरान वयस्क बन जाने वाले किशोर को जमानत और सजा के प्रयोजनों के लिए किशोर या वयस्क माना जाना चाहिए।

2. परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट की प्रासंगिकता: न्यायालय ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि क्या जमानत तय करने में परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए या अपराध की गंभीरता को प्राथमिक विचार माना जाना चाहिए।

3. जमानत प्रावधानों की प्रयोज्यता: न्यायालय ने यह भी संबोधित किया कि क्या किशोर न्याय अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत जमानत प्रावधान वयस्कों के रूप में विचार किए जाने वाले किशोरों के लिए सजा के निलंबन पर विचार करते समय लागू होने चाहिए।

न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय:

न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किशोर न्याय अधिनियम दंडात्मक उपायों की तुलना में किशोरों के पुनर्वास को प्राथमिकता देता है। विभिन्न उदाहरणों का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति शुक्ला ने कहा कि किसी बच्चे को केवल अपराध की गंभीरता या परिवार के आस-पास की परिस्थितियों, जैसे कि वयस्क परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रण की कमी के कारण जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता।

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अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की:

“किशोर न्याय अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य बच्चे का पुनर्वास है, न कि सज़ा। जमानत से इनकार करना या सज़ा को निलंबित करना केवल तभी उचित हो सकता है जब बच्चे के ज्ञात अपराधियों के साथ संबंध या उसकी सुरक्षा के लिए ख़तरे के बारे में गंभीर चिंताएँ हों।”

इस मामले में, अदालत ने पाया कि हालाँकि अपीलकर्ता के पिता को शराब की समस्या थी और परिवार में कोई भी वयस्क पुरुष उसकी देखरेख नहीं कर सकता था, लेकिन ये कारक अकेले जमानत से इनकार करने के लिए अपर्याप्त थे। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि परिवीक्षा रिपोर्ट में “सुरक्षा के स्थान” (एक ऐसी सुविधा जहाँ किशोरों को 21 वर्ष की आयु तक रखा जाता है) में रहने के दौरान किशोर के आचरण के बारे में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं था।

सजा से अधिक पुनर्वास:

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए दोहराया कि किशोर न्याय अधिनियम एक लाभकारी कानून है, जिसका उद्देश्य किशोरों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता की जमानत याचिका को केवल अपराध की गंभीरता या उसके पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता, जो कि अधिनियम के “बच्चे के सर्वोत्तम हित” के सिद्धांतों के अनुरूप है।

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जमानत के लिए आदेश:

हाई कोर्ट ने सजा के निलंबन के लिए आवेदन को मंजूरी दे दी, जिससे अपीलकर्ता को परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में जमानत पर रिहा किया जा सके। अपीलकर्ता को ₹25,000 का निजी मुचलका भरने और हर दो महीने में परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया। उसके आचरण की निगरानी की जाएगी, और किसी भी प्रतिकूल रिपोर्ट के कारण जमानत की शर्तों की समीक्षा की जा सकती है।

मामले के लिए अधिवक्ता:

– अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व श्री आदित्य जैन ने किया।

– राज्य का प्रतिनिधित्व श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने किया।

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