पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संवेदनशील मामलों में निर्णयों के ऑनलाइन प्रकाशन को प्रतिबंधित करने वाले प्रशासनिक आदेशों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है। अधिवक्ता रोहित मेहता (सीडब्ल्यूपी-पीआईएल-160-2024) द्वारा दायर जनहित याचिका में कई प्रशासनिक निर्देशों को पलटने की मांग की गई थी, जो महिलाओं, किशोरों और अन्य संवेदनशील
