‘न्याय की धारा को प्रदूषित’ करने वाले वादियों को कोई राहत नहीं मिलेगी: हाईकोर्ट ने तथ्यों को दबाने के लिए ₹50,000 का जुर्माना लगाया

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही में सत्यनिष्ठा की महत्ता को रेखांकित करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय में याचिकाकर्ताओं सतपाल शर्मा, हरदेव सिंह और ईशान शर्मा पर तथ्यों को छिपाने और अदालत को गुमराह करने के लिए ₹50,000 का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि जो याचिकाकर्ता धोखाधड़ी और हेरफेर के माध्यम से “न्याय की धारा को प्रदूषित” करने का प्रयास करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की राहत, चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम, नहीं दी जा सकती।

पृष्ठभूमि

मामला सतपाल शर्मा और अन्य बनाम राज्य जम्मू और कश्मीर और अन्य (OWP नंबर 2015/2018) का है, जिसे 65 वर्षीय सतपाल शर्मा, 63 वर्षीय हरदेव सिंह और 30 वर्षीय ईशान शर्मा ने शुरू किया था। उन्होंने जम्मू विकास प्राधिकरण (JDA) और राज्य जम्मू और कश्मीर सहित अन्य उत्तरदाताओं के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. एस. जौहल ने किया, जिन्हें श्री सुप्रीत एस. जौहल और सुश्री राधा शर्मा ने सहायता प्रदान की। उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व सुश्री मोनिका ठाकुर ने किया, जो श्री एस. एस. नंदा, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता की सहायक वकील थीं, और उनके साथ श्री आदर्श शर्मा और श्री अतुल वर्मा JDA अधिकारियों के लिए उपस्थित थे।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

विवाद चन्नी रामा, जम्मू में स्थित 1 कनाल 16 मरला भूमि के स्वामित्व को लेकर था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न बिक्री और उपहार विलेखों के माध्यम से अपने स्वामित्व का दावा किया था। प्रारंभ में यह भूमि जगदेव सिंह, वेद पाल और सबा अली की थी, जिन्हें बाद में विभाजित किया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि JDA ने बिना किसी कानूनी आधार के इस भूमि को जबरन कब्जे में लेने और मौजूदा ढांचे को ध्वस्त करने का प्रयास किया।

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याचिकाकर्ताओं ने पहले 2008 में जम्मू के उप-न्यायाधीश से एक डिक्री प्राप्त की थी, जिसमें उनके स्वामित्व की पुष्टि की गई थी और उत्तरी रेलवे को उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका गया था। इस डिक्री को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा भी बरकरार रखा गया था, और याचिकाकर्ता अपने अधिकारों का दावा करते रहे, जिसे उन्होंने नगर निगम के नियमों के अनुसार विकसित करने का दावा किया।

कानूनी मुद्दे

1. संपत्ति का अधिकार: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त उनके संपत्ति के अधिकार का JDA की कार्रवाई से उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने JDA के ढांचे को ध्वस्त करने के निर्णय को रद्द करने के लिए Certiorari की याचिका और JDA को उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए Mandamus की याचिका की मांग की।

2. तथ्यों का छुपाना और गलत प्रस्तुति: मुख्य मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्ताओं ने ध्वस्तिकरण के बाद रिट याचिका दायर कर अदालत को गुमराह किया और अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर अंतरिम आदेश प्राप्त किया।

3. कानूनी प्रक्रिया का पालन: अदालत ने यह भी जांच की कि क्या JDA ने ध्वस्तीकरण में विधि का पालन किया था और क्या याचिकाकर्ताओं को अपने मामले को प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया गया था।

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अदालत के अवलोकन और विश्लेषण

न्यायमूर्ति नरगल ने सबूतों का गहन विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर यह तथ्य छुपाया कि JDA ने 30 सितंबर, 2018 को पहले ही ध्वस्तीकरण कर दिया था, एक दिन पहले जब याचिकाकर्ताओं ने 1 अक्टूबर, 2018 को अपनी रिट याचिका दायर की थी। तथ्यों के इस छुपाने के कारण अदालत ने 1 अक्टूबर, 2018 को यथास्थिति का अंतरिम आदेश जारी कर दिया, जिससे JDA की आगे की कार्रवाई रुक गई।

अपने निर्णय में, न्यायमूर्ति नरगल ने K.D. शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है, “एक आवेदक जो ईमानदार तथ्यों और ‘स्वच्छ मन’ के साथ नहीं आता, वह ‘गंदे हाथों’ के साथ अदालत की रिट का उपयोग नहीं कर सकता। तथ्यों का छुपाना या उनका विकृत करना वकालत नहीं है; यह एक प्रकार की बाजीगरी, हेरफेर और गलत प्रस्तुति है, जिसका न्यायिक और विशेषाधिकार क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है।”

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत दायर अलग-अलग आवेदन में यह स्वीकार किया था कि ध्वस्तीकरण 30 सितंबर, 2018 को हुआ था। इसके बावजूद, उन्होंने अगले दिन हाईकोर्ट का रुख किया, यह झूठा दावा करते हुए कि ध्वस्तीकरण आसन्न है, इस प्रकार एक अनुकूल अंतरिम आदेश प्राप्त किया। यह कार्य अदालत ने एक जानबूझकर गुमराह करने और धोखाधड़ी के प्रयास के रूप में देखा।

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निर्णय

इन निष्कर्षों के आलोक में, अदालत ने याचिका को “गुमराह करने वाली, झूठी और तुच्छ” करार देते हुए खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नरगल ने याचिकाकर्ताओं पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया, जिसे दो सप्ताह के भीतर अधिवक्ता कल्याण कोष में संयुक्त रूप से जमा करना होगा। इस आदेश का पालन न करने पर और कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। अदालत ने सभी अंतरिम आदेशों को निरस्त कर दिया और मामले के गुण-दोष पर विचार करने से इनकार कर दिया, इसके बजाय याचिकाकर्ताओं के आचरण पर ध्यान केंद्रित किया।

न्यायमूर्ति नरगल ने जोर देकर कहा कि इस प्रकार का बेईमानी भरा व्यवहार न केवल न्यायिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है, बल्कि कानूनी प्रणाली की अखंडता को भी कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय, एक न्यायिक संस्था के रूप में, धोखाधड़ी और हेरफेर के समान कार्यों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। “सत्य का दमन झूठ के अभिव्यक्ति के समान है, और जो लोग न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें कोई राहत नहीं दी जाएगी,” निर्णय में कहा गया।

मामला शीर्षक: सतपाल शर्मा और अन्य बनाम राज्य जम्मू और कश्मीर और अन्य  

मामला संख्या: OWP नंबर 2015/2018  

संबंधित मामला संख्या: CPOWP नंबर 293/2018

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