पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में हत्या और डकैती के मामले में आरोपियों को बरी किया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2015 में हुई दोहरी हत्या और डकैती के लिए पहले से दोषी ठहराए गए छह लोगों को बरी कर दिया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए स्वीकारोक्ति की अस्वीकार्यता और उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता का हवाला दिया गया है।

यह मामला ट्रेलर चालक बोधन प्रसाद और उसके सहायक नीलेश कुमार की नृशंस हत्या से जुड़ा था, जिनके शव सूरजपुर जिले के एक जंगल में मिले थे। जनवरी 2018 में सूरजपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने नाजिर खान (29), ओम प्रकाश जाट (50), पतुल उर्फ ​​अब्दुल मजीद (30), दीपक लोहार (32), सुरेन्द्र लोहार (40) और विजय कुमार जाट (27) सहित आरोपियों को दोषी ठहराया और हत्या, डकैती और सबूतों को गायब करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मामले की पृष्ठभूमि:

26-27 सितंबर, 2015 की रात को पीड़ित कोयला उतारने के बाद अपने ट्रेलर में आराम कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने पीड़ितों पर घात लगाकर हमला किया, उन्हें जंगल के इलाके में अगवा कर लिया और ट्रेलर चुराने से पहले गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी, जिसे बाद में हरियाणा में बेच दिया गया।

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शव 30 सितंबर, 2015 को सड़ी-गली अवस्था में मिले थे। पुलिस ने शुरू में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया और बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन पर आरोप लगाए। ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से पुलिस के समक्ष दिए गए उनके बयानों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराया।

मुख्य कानूनी मुद्दे:

1. पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयानों की अस्वीकार्यता: मामले में मुख्य मुद्दों में से एक था ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्तों द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए बयानों पर भरोसा करना। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि ये बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत अस्वीकार्य थे, जो पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयानों को अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है।

2. परिस्थितिजन्य साक्ष्य: अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा किया, जिसमें चोरी किए गए ट्रेलर और अपराध से जुड़ी अन्य सामग्री की बरामदगी शामिल है। हालांकि, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि सबूतों की श्रृंखला अधूरी थी और दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त थी।

3. कमज़ोर ज्ञापन कथन: बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला अभियुक्तों के ज्ञापन कथनों पर बहुत अधिक निर्भर था, जो पुलिस हिरासत में प्राप्त किए गए थे। इन बयानों के आधार पर कुछ वस्तुओं की बरामदगी हुई, लेकिन बचाव पक्ष ने कहा कि यह साक्ष्य सीधे तौर पर अभियुक्तों को हत्याओं से नहीं जोड़ता।

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अदालत की टिप्पणियां और निर्णय:

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने निर्णय सुनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयानों को अभियुक्तों के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयान अस्वीकार्य हैं:

“किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान को साबित नहीं किया जा सकता।”

अदालत ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य देने में विफल रहा। हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है, तो साक्ष्य की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। इस मामले में, अदालत ने पाया कि श्रृंखला में कई महत्वपूर्ण कड़ियां गायब थीं। न्यायालय ने कहा:

“परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप हों तथा किसी अन्य उचित परिकल्पना को बाहर रखा जाना चाहिए।”

न्यायालय ने आगे निर्णय दिया कि पुलिस हिरासत में अभियुक्त द्वारा दिए गए ज्ञापन कथन, जिसके कारण कुछ वस्तुओं की बरामदगी हुई, स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पर्याप्त रूप से पुष्ट नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है।

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अंतिम निर्णय:

हाईकोर्ट ने सभी छह अभियुक्तों – नजीर खान, ओम प्रकाश जाट, पतुल उर्फ ​​अब्दुल मजीद, दीपक लोहार, सुरेन्द्र लोहार तथा विजय कुमार जाट को हत्या, डकैती तथा साक्ष्यों को गायब करने सहित सभी आरोपों से बरी कर दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि जेल में बंद नजीर खान को तत्काल रिहा किया जाए तथा अन्य अभियुक्तों की जमानत बांड रद्द की जाए।

कानूनी प्रतिनिधित्व:

– अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री समरथ सिंह मरहास, श्री ऋषिकांत महोबिया, और श्री मनीष शर्मा

– प्रतिवादी (छत्तीसगढ़ राज्य) की ओर से: श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता

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