सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में मुल्तानी हत्याकांड में पंजाब के पूर्व डीजीपी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी के 1991 में लापता होने और हत्या के मामले में दर्ज की गई नई एफआईआर में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पंकज मिथल की बेंच ने मामले की प्रगति, खास तौर पर चार्जशीट दाखिल करने को अपने फैसले का आधार माना।

शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि 8 सितंबर, 2020 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पिछले फैसले की टिप्पणियों से चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी। सैनी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने एफआईआर रद्द करने की दलील देते हुए दावा किया कि यह राजनीति से प्रेरित है और कथित घटना के दशकों बाद दर्ज की गई है। उन्होंने उन विभिन्न उदाहरणों पर प्रकाश डाला, जहां अदालत ने पहले सैनी को राहत दी थी, जिसमें बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा भी शामिल थी।

READ ALSO  बाल विवाह पर प्रतिबंध सभी धर्मों में समान रूप से लागू : केरल हाईकोर्ट

हालांकि, न्यायमूर्ति सुंदरेश ने पहले से दायर आरोप पत्र के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस स्तर पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत ने निर्देश दिया कि सैनी मुकदमे की कार्यवाही का सामना कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो उन्हें उचित मंच पर चुनौती देने का विकल्प है।

Video thumbnail

सुप्रीम कोर्ट ने पहले सैनी को इस मामले में अग्रिम जमानत देकर और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट कर कुछ राहत दी थी, जिसमें उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार किया गया था। अदालत ने एफआईआर दर्ज करने में लंबी देरी – लगभग 29 साल का अंतराल – को इस फैसले के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना था।

READ ALSO  दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वाहन में परिवर्तन कर के भुगतान से छूट दी गई है, ऐसे व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने की आवश्यकता नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट

सैनी पर मई 2020 में मुल्तानी के लापता होने के संबंध में मामला दर्ज किया गया था, जो उस समय चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन निगम में एक जूनियर इंजीनियर थे। 1991 में सैनी पर हुए आतंकवादी हमले से जुड़ी मुल्तानी की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने बाद में दावा किया कि मुल्तानी हिरासत से भाग गया था।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी- जाने विस्तार से

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles