वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के लिए एएसआई सर्वेक्षण याचिका पर अगली सुनवाई 6 सितंबर को निर्धारित की

जज जुगल शंभू की अगुवाई वाली वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के शेष क्षेत्रों की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) जांच की मांग करने वाली याचिका की अगली सुनवाई की तारीख 6 सितंबर तय की है।

हिंदू प्रतिनिधियों की दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट का फैसला आया, जिनका तर्क है कि परिसर की संरचनाओं के भीतर कथित रूप से छिपे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को उजागर करने के लिए साइट का और अधिक अन्वेषण आवश्यक है।

हिंदू याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने सुनवाई के दौरान उनके दावों के बारे में विस्तार से बताया। यादव ने कहा, “माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग का मूल स्थल मौजूदा संरचना के गुंबद के ठीक नीचे है, जिसे वर्तमान में मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद के रूप में पहचाना जाता है।” उन्होंने हिंदू संस्कृति में इस स्थल के महत्व को और स्पष्ट करते हुए ‘अर्घा’ पर प्रकाश डाला, जहाँ माना जाता है कि पीने से ज्ञान मिलता है, ऐतिहासिक रूप से ज्ञानवापी कुंड में पानी बहता था, जिससे यह स्थान एक पूजनीय ‘ज्ञानोदय तीर्थ’ बन गया – जो ज्ञान प्राप्ति का तीर्थ स्थल है।

हिंदू याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से जल इंजीनियरिंग, भूविज्ञान और पुरातत्व के विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जांच को अधिकृत करने का आग्रह किया है। वे साइट पर पानी की संरचना और स्रोत का विश्लेषण करने और हाल ही में वहाँ खोजी गई वस्तु की जांच करने की उम्मीद करते हैं, जिसके बारे में उनका दावा है कि वह ‘शिवलिंग’ है। हालाँकि, मुस्लिम प्रतिनिधियों का तर्क है कि यह वस्तु एक ‘वुजुखाना’ है, जो प्रार्थना से पहले अनुष्ठानिक स्नान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फव्वारा है।

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आगामी सुनवाई में मुस्लिम पक्ष द्वारा सर्वेक्षण के खिलाफ अपना दृष्टिकोण और तर्क प्रस्तुत करने की उम्मीद है, जो ज्ञानवापी परिसर से जुड़े ऐतिहासिक और धार्मिक दावों पर एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्धारण के लिए मंच तैयार करेगा।

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