एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत स्थापित विशेष अदालतों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार पुनः स्थापित किया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया द्वारा दिया गया,
