जमानत नियम है और जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए मामले में जमानत दी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 5416/2024 में प्रेम प्रकाश को जमानत देने के पक्ष में फैसला सुनाया, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत एक मामले में फंसा हुआ था। यह फैसला झारखंड के रांची स्थित हाईकोर्ट द्वारा 22 मार्च, 2024 को बी.ए. संख्या 9863/2023 में उनकी जमानत याचिका को खारिज करने के बाद आया है। प्रेम प्रकाश ईसीआईआर केस संख्या 5/2023 के संबंध में नियमित जमानत मांग रहे थे, जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया था। मामला विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, रांची की अदालत में लंबित है।

केस विवरण और कानूनी मुद्दे:

ईसीआईआर संख्या 5/2023 के पंजीकरण के लिए अग्रणी अपराध 8 सितंबर, 2022 को सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 399/2022 से उत्पन्न हुआ, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत कई अपराध शामिल हैं, जिनमें धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 447 (आपराधिक अतिचार) और अन्य संबंधित अपराध शामिल हैं। हालाँकि प्रेम प्रकाश को शुरू में इस एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बाद की जाँच में उन्हें विशेष रूप से धोखाधड़ी वाले भूमि लेनदेन के संबंध में फंसाया गया।

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आरोपों का मूल रांची में एक भूमि के भूखंड के इर्द-गिर्द घूमता है, जहाँ यह आरोप लगाया गया था कि राजेश राय और इम्तियाज अहमद सहित कुछ व्यक्तियों ने संपत्ति हासिल करने और बेचने के लिए धोखाधड़ी वाले दस्तावेज़ बनाए। विशेष रूप से, राजेश राय ने एक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से कथित तौर पर प्रेम प्रकाश के करीबी सहयोगी पुनीत भार्गव को लगभग 1.78 करोड़ रुपये की राशि में जमीन हस्तांतरित कर दी। यह भी आरोप लगाया गया कि संपत्ति को थोड़े समय के भीतर ही एक अन्य आरोपी बिष्णु कुमार अग्रवाल को समान राशि में बेच दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि इन लेन-देन से प्राप्त आय को जामिनी एंटरप्राइजेज में डाला गया, जो कथित तौर पर प्रेम प्रकाश द्वारा नियंत्रित एक फर्म है।

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सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय:

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रेम प्रकाश के खिलाफ मामले की जांच की, विशेष रूप से पीएमएलए की धारा 45 द्वारा निर्धारित कठोर जमानत शर्तों के तहत। इस धारा में जमानत के लिए दो शर्तें निर्धारित की गई हैं: अभियोजन पक्ष को जमानत का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए, तथा न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त दोषी नहीं है तथा रिहा होने पर उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

न्यायालय ने इन शर्तों के अनुप्रयोग पर विस्तृत चर्चा की, तथा ऐतिहासिक मामले विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ में निर्धारित सिद्धांतों पर जोर दिया। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि पीएमएलए के प्रावधान कठोर हैं, लेकिन वे जमानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। न्यायालय ने इस सिद्धांत का हवाला दिया कि “जमानत नियम है तथा जेल अपवाद है”, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को रेखांकित करते हुए।

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न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा:

“व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा एक नियम है तथा वंचना अपवाद है। वंचना केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही हो सकती है, जो एक वैध तथा उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। पीएमएलए की धारा 45 दो शर्तें लगाकर इस सिद्धांत को पुनः नहीं लिखती है कि वंचना आदर्श है तथा स्वतंत्रता अपवाद है।”

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कथित अपराधों की प्रकृति के बावजूद, प्रस्तुत साक्ष्य ने प्रेम प्रकाश की प्रत्यक्ष संलिप्तता को निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया है, न ही यह साबित किया है कि वह अपराध में शामिल था या फिर उसके बाद धन शोधन में शामिल था। न्यायालय ने इस तर्क में दम पाया कि आरोप सह-आरोपियों के बयानों पर आधारित थे, जो स्वतंत्र पुष्टि के बिना ठोस सबूत नहीं बन सकते।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता पहले ही एक साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुका है, और मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। त्वरित सुनवाई के अधिकार के संवैधानिक जनादेश पर प्रकाश डालते हुए, न्यायालय ने लंबे समय तक पूर्व-परीक्षण हिरासत में रहने के बारे में चिंता व्यक्त की, जो प्रभावी रूप से बिना किसी फैसले के सजा के बराबर है।

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जमानत की शर्तें:

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रेम प्रकाश को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए। अतिरिक्त शर्तों में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना और सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना शामिल था। न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि प्रेम प्रकाश को गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

कानूनी प्रतिनिधित्व:

प्रेम प्रकाश का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार, श्री इंद्रजीत सिन्हा और श्री सिद्धार्थ नायडू ने किया। प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस.वी. राजू ने किया, जिनकी सहायता श्री जोहेब हुसैन और श्री कानू अग्रवाल ने की।

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