क्या माल की बिक्री के मामले में भुगतान न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात का अपराध बनता है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब

मामला दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अग्रवाल उद्योग के बीच विवाद से उत्पन्न हुआ है, जो कि विपिन कुमार अग्रवाल द्वारा संचालित एक फर्म है। अग्रवाल उद्योग 1990 से दिल्ली रेस क्लब को घोड़े के चारे, जौ, और जई की आपूर्ति कर रहा था। 1995 में, दिल्ली रेस क्लब ने अग्रवाल उद्योग को दिल्ली हॉर्स ट्रेनर्स एसोसिएशन के पक्ष में चालान जारी करने का निर्देश दिया। 2017 तक भुगतान नियमित रूप से चलता रहा, जिसके बाद ₹9,11,434 की बकाया राशि रह गई। जब भुगतान के लिए बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद इसे नजरअंदाज किया गया, तो अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई।

कानूनी मुद्दे:

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्रीय मुद्दा यह था कि क्या माल बेचे जाने पर भुगतान न करने से धारा 406 आईपीसी के तहत आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया जा सकता है। इस कानूनी प्रश्न ने वाणिज्यिक लेनदेन में दीवानी और आपराधिक दायित्व के बीच अंतर को लेकर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ और निर्णय:

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह विचार किया कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप, यदि सही मान भी लिए जाएं, तो क्या आपराधिक विश्वासघात का मामला बनता है। कोर्ट ने देखा कि शिकायत में संपत्ति के सौंपे जाने या आरोपी द्वारा बेईमानी से दुरुपयोग का कोई प्राथमिक साक्ष्य नहीं था, जो धारा 406 आईपीसी के तहत आवश्यक तत्व हैं।

अपने निर्णय में, कोर्ट ने स्पष्ट किया:

– आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बीच अंतर: कोर्ट ने जोर दिया कि आपराधिक विश्वासघात के लिए संपत्ति का सौंपा जाना आवश्यक है, जबकि धोखाधड़ी में संपत्ति को बेईमानी से सौंपने के लिए प्रेरित करना शामिल होता है। इस मामले में कोई सौंपा नहीं गया था और माल को सीधा बेचा गया था, जिससे धारा 406 आईपीसी लागू नहीं होती।

– दीवानी बनाम आपराधिक दायित्व: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भुगतान न करने मात्र से अनुबंध का उल्लंघन होता है, जिससे दीवानी दायित्व उत्पन्न होता है, लेकिन यह स्वचालित रूप से धारा 406 आईपीसी के तहत आपराधिक दायित्व का कारण नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता के लिए उचित उपाय यह होता कि वह बकाया राशि की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा दायर करता।

– समन जारी करने में न्यायिक जांच का महत्व: कोर्ट ने दोहराया कि किसी आरोपी को आपराधिक मामले में समन करना गंभीर मामला है और इसे यांत्रिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट को तथ्यों पर विचार करना चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या आरोप, यदि सिद्ध हो जाएं, तो आरोपित अपराध को स्थापित करते हैं।

निर्णय को उद्धृत करते हुए, कोर्ट ने कहा, “शिकायतकर्ता का मामला सीधा और सरल है। वह कहता है कि उसके द्वारा बेचे गए माल का मूल्य नहीं चुकाया गया है। एक बार जब बिक्री हो जाती है, तो धारा 406 आईपीसी का चित्रण समाप्त हो जाता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके द्वारा जारी किए गए चालान का भुगतान नहीं किया गया। धोखाधड़ी का कोई भी मामला भी नाम के योग्य नहीं बनता।”

अंतिम निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अनुमति दी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और खुर्जा, बुलंदशहर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी। इस निर्णय में कोर्ट ने विधि और न्याय मंत्रालय और गृह मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि वाणिज्यिक लेनदेन में दीवानी और आपराधिक दायित्व के बीच अंतर को समझने के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए उचित प्रशिक्षण हो।

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मामले का विवरण:

– मामला संख्या: आपराधिक अपील संख्या 3114/2024

– पीठ: न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

– अपीलकर्ता: दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य

– प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

– निर्णय की तिथि: 23 अगस्त 2024

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