दिल्ली हाईकोर्ट ने मजार-ए-गालिब के पास पेड़ों की सुरक्षा के आदेश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मजार-ए-गालिब और चौंसठ खंबा के ऐतिहासिक स्थलों के बगल में स्थित सदियों पुराने पेड़ों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप किया, ताकि अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और निर्माण गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की जा सके। अदालत का यह निर्देश हजरत निजामुद्दीन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया, जिसमें इन संरक्षित स्मारकों के आसपास के क्षेत्र में पेड़ों को अनधिकृत रूप से हटाने पर प्रकाश डाला गया था।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने उप वन संरक्षक (दक्षिण), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और दिल्ली पुलिस अधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों को नोटिस जारी किए, जिसमें उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि उचित प्राधिकरण के बिना कोई भी पेड़ न काटा जाए। उन्हें दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी, मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

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याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मुजीब अहमद ने उस चिंताजनक स्थिति को उजागर किया, जहां अवैध निर्माण योजना के तहत 100 साल पुराने पेड़ों को ऊंचे टीन शेड से घेरा जा रहा था। यह गतिविधि जुलाई में शुरू हुई थी, और हाल के अवलोकनों से पता चलता है कि कुछ पेड़ अभी भी खड़े हैं, जबकि अन्य को लकड़ियों में बदल दिया गया है।

अदालत के फैसले का उद्देश्य चल रहे वनों की कटाई को रोकना है, जिसके बारे में संदेह है कि स्थानीय निर्माण हितों द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिन्हें अक्सर ‘बिल्डर माफिया’ कहा जाता है। एनजीओ की पुलिस को की गई शिकायतों पर पहले कोई ध्यान नहीं दिया गया था, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की गई और मामला हाईकोर्ट के समक्ष लाया गया।

पेड़ों की तत्काल सुरक्षा के अलावा, याचिका में अवैध रूप से लगाए गए टीन शेड को हटाने और ऐतिहासिक स्थलों के पास सभी अनधिकृत निर्माण गतिविधियों को रोकने की भी मांग की गई है।

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