आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 18 जुलाई, 2024 को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में मोटर एक्सीडेंट सिविल मिसलेनियस अपील नंबर 3420/2014 में न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति नायपथी विजय की पीठ ने निर्णय सुनाया। यह अपील टी. सावित्राम्मा और चार अन्य (अपीलकर्ता) द्वारा के. वेंकटेश्वरलू और दो अन्य (प्रतिवादी) के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988
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