हाईकोर्ट ने अधिकारियों को असफल नसबंदी के लिए मुआवजे के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की अध्यक्षता वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 8 अगस्त, 2024 को मंजू देवी बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट-सी संख्या 6729/2024) के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह मामला याचिकाकर्ता मंजू देवी द्वारा दायर मुआवजे के दावे के इर्द-गिर्द घूमता है, जो नसबंदी प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद अपने पांचवें बच्चे के जन्म के बाद दायर किया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

सीतापुर जिले की निवासी मंजू देवी ने 26 अगस्त, 2019 को सीतापुर के मछरेहटा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी (नसबंदी) ऑपरेशन करवाया था। पहले से ही चार बच्चों को जन्म देने के बाद, उन्होंने इस विश्वास के साथ प्रक्रिया का विकल्प चुना कि इससे आगे गर्भधारण नहीं होगा। इसके बावजूद, उसने 30 नवंबर, 2021 को पांचवें बच्चे, एक लड़की को जन्म दिया।

बाद में मंजू देवी ने परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत मुआवज़े का दावा दायर किया, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नसबंदी ऑपरेशन विफल होने की स्थिति में वित्तीय राहत प्रदान करना है। हालाँकि, उसके दावे पर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उसे कानूनी सहारा लेना पड़ा।

शामिल कानूनी मुद्दे

इस मामले में मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्ता नसबंदी प्रक्रिया की विफलता के कारण परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत मुआवज़े की हकदार थी। अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार, नीरज कुमार बघेल, पीयूष पाठक और प्रिया सिंह के नेतृत्व में याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि नसबंदी विफलता के कारण सीधे तौर पर एक अतिरिक्त बच्चे का जन्म हुआ, जिससे याचिकाकर्ता पर महत्वपूर्ण वित्तीय और भावनात्मक बोझ पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारियों ने उसके मुआवज़े के दावे पर कार्रवाई करने में तत्परता से काम नहीं किया।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता और एएसजीआई द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादियों ने राज्य अधिकारियों की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के आवेदन को शुरू में दस्तावेजों की कमी के कारण खारिज कर दिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता ने दावे पर कार्रवाई के लिए सभी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था।

अदालत का फैसला

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सीतापुर के मछरेहटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश जारी किया। अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के दावे से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे किए जाएं और आदेश की प्रमाणित प्रति पेश किए जाने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को फिर से प्रस्तुत किए जाएं। इसके अलावा, सीएमओ को निर्देश दिया गया कि वे दावे की पूरी तरह से जांच करें और उसके बाद चार सप्ताह के भीतर इसे सक्षम प्राधिकारी को भेजें।

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एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, अदालत ने टिप्पणी की, “प्रशासनिक चूक के कारण योजना के तहत मुआवजे की मांग करने के याचिकाकर्ता के अधिकार से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।” 

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