कोर्ट ने कथित जाली जाति प्रमाण-पत्र पर आप पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, एक स्थानीय न्यायालय ने शनिवार को आप पार्षद बॉबी किन्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिसमें लाभ प्राप्त करने के लिए जाली अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों की परस्पर विरोधी रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने यह निर्देश जारी किया।

शिकायत में कहा गया है कि पार्षद किन्नर ने “जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों” का उपयोग करके छल-कपट के माध्यम से अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र हासिल किया। शुरुआत में गौतम बुद्ध नगर के तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, और उल्लेखनीय रूप से, पांच दिनों के भीतर, दिल्ली में एक प्राधिकरण द्वारा एक और प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। दिल्ली के प्रमाण-पत्र पर झूठे दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाया गया है।

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यह मामला तब सामने आया जब दादरी में तहसीलदार के कार्यालय से 26 जून और 7 जुलाई, 2023 की दो रिपोर्टों में विसंगतियां पाई गईं। पहली रिपोर्ट में प्रारंभिक प्रमाण-पत्र के ऑनलाइन सत्यापन के दौरान समस्याओं को उजागर किया गया और कहा गया कि किन्नर सूचीबद्ध पते पर नहीं रह रहा था। इसके विपरीत, 28 फरवरी को जांच अधिकारी द्वारा दूसरी कार्रवाई रिपोर्ट में उसी तहसीलदार के कार्यालय से प्रमाण पत्र जारी करने की पुष्टि की गई, जिससे उसी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में भारी विरोधाभास सामने आया।

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इन विसंगतियों को देखते हुए, अदालत ने विसंगतियों की पूरी सीमा और इसमें शामिल संभावित कानूनी उल्लंघनों को उजागर करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत के आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि लागू कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की जाए, यह स्पष्ट करते हुए कि यह अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तत्काल निर्देश नहीं है, बल्कि आरोपों के तथ्यात्मक आधार का पता लगाने की दिशा में एक कदम है।

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