इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी के गंभीर अवसाद के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पुनर्विचार का निर्देश दिया

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर अवसाद और चिंता न्यूरोसिस के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक कर्मचारी के आवेदन पर पुनर्विचार का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारी को ऐसी परिस्थितियों में काम करना जारी रखने के लिए मजबूर करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। यह निर्णय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला, WRIT – A नंबर 9427 ऑफ 2023, मलखान सिंह जिला अस्पताल, अलीगढ़ में कार्यरत एक याचिकाकर्ता से संबंधित था, जिसने गंभीर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी। मौलिक नियमों के नियम 56 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बावजूद, निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, यूपी, लखनऊ द्वारा समूह-सी लिपिक संवर्ग में कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हुए उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।

शामिल कानूनी मुद्दे

1. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अधिकार: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसकी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसके अनुरोध को उचित ठहराया।

2. नियोक्ता का विवेक: नियोक्ता ने तर्क दिया कि स्टाफिंग आवश्यकताओं के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को अस्वीकार करने का उनके पास विवेक है।

3. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार: अदालत को यह निर्धारित करना था कि याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या नहीं।

अदालत का निर्णय

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने मामले की अध्यक्षता की, जिसमें नीरज कुमार श्रीवास्तव और नीलिमा जायसवाल ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, और अश्विनी कुमार सिंह राठौर ने राज्य के लिए स्थायी वकील के रूप में काम किया। अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि उसके अनुरोध को अस्वीकार करना मनमाना था और इसमें उचित विवेक का अभाव था।

न्यायालय द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियाँ

– याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति पर: “यदि याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो उसे अपूरणीय क्षति और चोट लग सकती है, जिसकी भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती… उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है, इस तरह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।”

नियोक्ता के विवेक पर: “नियोक्ता द्वारा दर्शाया गया कारण उचित नहीं है… विवादित आदेश में दर्शाया गया कारण विकृत, मनमाना है और बिना सोचे-समझे दिया गया है।”

– मौलिक अधिकारों पर: “देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है और बिना किसी ठोस और उचित कारण के जीवन के उस अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।”

आदेश और निर्देश

अदालत ने 23 अगस्त, 2023 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया और निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति और अदालत की टिप्पणियों के मद्देनजर उसके अनुरोध पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने आदेश दिया कि चार सप्ताह के भीतर एक नया आदेश पारित किया जाए और याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद की सभी बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाए।

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मामले का विवरण:

– मामला संख्या: रिट-ए संख्या 9427/2023

– पीठ: माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान

– याचिकाकर्ता: मलखान सिंह जिला अस्पताल, अलीगढ़ में कर्मचारी

– प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और अन्य

– वकील: याचिकाकर्ता की ओर से नीरज कुमार श्रीवास्तव और नीलिमा जायसवाल; राज्य की ओर से अश्विनी कुमार सिंह राठौर

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