पेंशन का दावा तभी किया जा सकता है जब यह प्रासंगिक नियमों या योजना के तहत अनुमेय हो: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यूपी रोडवेज सेवानिवृत्त अधिकारियों और अधिकारियों संघ बनाम यूपी राज्य और अन्य (सिविल अपील संख्या 894/2020) के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह मामला, कई संबंधित अपीलों के साथ, उत्तर प्रदेश रोडवेज के पूर्व कर्मचारियों के पेंशन दावों के इर्द-गिर्द घूमता था, जो यूपी राज्य रोडवेज परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) में समाहित होने से पहले राज्य सरकार का एक अस्थायी विभाग था।

महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे

इस मामले में मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या अपीलकर्ता, उत्तर प्रदेश रोडवेज के पूर्व कर्मचारी, पेंशन लाभ के हकदार थे। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें विभिन्न सरकारी आदेशों और यूपी सिविल सेवा विनियमों में संशोधनों के आधार पर पेंशन योग्य पदों पर माना जाना चाहिए।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय द्वारा दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णयों को बरकरार रखते हुए अपीलों को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था कि अपीलकर्ता पेंशन योग्य पदों पर नहीं हैं और इसलिए वे पेंशन लाभ के हकदार नहीं हैं।

न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ

1. सेवा शर्तें और पेंशन पात्रता: न्यायालय ने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश रोडवेज को 1947 में एक अस्थायी विभाग के रूप में बनाया गया था, और इसके कर्मचारियों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। 16 सितंबर, 1960 के एक सरकारी आदेश में इन कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें प्रदान की गईं, लेकिन केवल कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को ही पेंशन योग्य पद पर माना गया।

2. उत्तर प्रदेश सिविल सेवा विनियमन का अनुच्छेद 350: न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 350 में संशोधन के बावजूद, अनुच्छेद का नोट 3, जो सरकारी तकनीकी और औद्योगिक संस्थानों में गैर-राजपत्रित पदों को पेंशन पात्रता से बाहर करता है, अपरिवर्तित रहा। चूंकि रोडवेज को एक तकनीकी संस्थान माना जाता था, इसलिए अपीलकर्ता पेंशन के हकदार नहीं थे।

3. पिछले निर्णय और मिसालें: अपीलकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पिछले निर्णयों पर भरोसा किया, जिसमें यू.पी.एस.आर.टी.सी. बनाम मिर्जा अतहर बेग, प्रबंध निदेशक, यू.पी.एस.आर.टी.सी. बनाम एस.एम. फाजिल और 03 अन्य, और यू.पी.एस.आर.टी.सी. और अन्य बनाम श्री नारायण पांडे शामिल हैं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इन मामलों में अंतर करते हुए कहा कि उन मामलों में अपीलकर्ता स्थायी पदों पर पाए गए थे, जो वर्तमान अपीलकर्ताओं के लिए स्थिति नहीं थी।

4. विनियोग और पुनर्निरीक्षण: न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ पहले ही मिल चुके हैं और अब वे पेंशन लाभ का दावा नहीं कर सकते। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बनाम श्याम बाबू माहेश्वरी और अन्य और कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ जैसे मामलों का संदर्भ देते हुए, यह सिद्धांत लागू किया गया कि कोई पक्ष अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकता। 

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वकील

अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील द्वारा किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य और यूपीएसआरटीसी सहित प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील सुश्री गरिमा प्रसाद द्वारा किया गया।

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