ट्रायल कोर्ट को उचित विचार के साथ गिरफ्तारी वारंट को उचित ठहराना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि ट्रायल कोर्ट को गिरफ्तारी वारंट जारी करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए और उचित कारण प्रदान करने चाहिए। न्यायमूर्ति सुव्रा घोष ने शशांक मैती और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (सीआरआर 1877/2024) के मामले में यह फैसला सुनाया, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायिक विवेक की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 26 नवंबर, 2015 को दर्ज की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ, जिसके कारण 6 अगस्त, 2021 को आरोप पत्र दायर किया गया। याचिकाकर्ता शशांक मैती और अन्य का नाम मूल एफआईआर में नहीं था और आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इसके बावजूद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रथम न्यायालय, झारग्राम ने निर्णय के लिए कोई कारण बताए बिना 19 सितंबर, 2023 को उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया।

कानूनी मुद्दे शामिल हैं

मुख्य कानूनी मुद्दा बिना किसी उचित कारण के गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के इर्द-गिर्द घूमता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और अदालत द्वारा आरोप पत्र का संज्ञान लेने पर वारंट के बजाय समन जारी किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए थे, लेकिन धारा 409 के तहत नहीं, जो किसी लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है।

अदालत का निर्णय

न्यायमूर्ति घोष ने गिरफ्तारी वारंट को खारिज कर दिया, और ट्रायल कोर्ट की आलोचना की कि उसने इसे यंत्रवत् और बिना सोचे-समझे जारी किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 409 के तहत आरोप नहीं लगाया गया था, जिसे एक जघन्य अपराध माना जाता है, और ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वे कानून की प्रक्रिया से बचने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना रखते थे।

अपने फैसले में, न्यायमूर्ति घोष ने कई मिसालों का हवाला दिया, जिसमें इंद्र मोहन गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य और शरीफ अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि गैर-जमानती वारंट केवल कठोर परिस्थितियों में ही जारी किए जाने चाहिए, जैसे कि जब यह मानना ​​उचित हो कि व्यक्ति स्वेच्छा से अदालत में पेश नहीं होगा, या यदि व्यक्ति को तुरंत हिरासत में नहीं लिया जाता है तो वह किसी को नुकसान पहुँचाने का जोखिम पैदा करता है।

मुख्य टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति घोष ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

– “गैर-जमानती वारंट जारी करने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप शामिल है और गिरफ्तारी और कारावास का मतलब किसी व्यक्ति के सबसे कीमती अधिकार से वंचित करना है।”

– “जब समन या जमानती वारंट से वांछित परिणाम मिलने की संभावना नहीं होती है, तो किसी व्यक्ति को अदालत में लाने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए।”

– “विद्वान ट्रायल कोर्ट ने बिना सोचे-समझे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है।”

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मामले का विवरण:

– केस का नाम: शशांक मैती और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

– केस संख्या: सीआरआर 1877 ऑफ 2024

– निर्णय तिथि: 22 जुलाई, 2024

– पीठ: न्यायमूर्ति सुव्रा घोष

– याचिकाकर्ताओं के वकील: श्री प्रबीर कुमार मित्रा, श्री अचिन जाना, श्री पिनाक कुमार मित्रा, सुश्री सुभानविता घोष, श्री भास्कर दलुई

– राज्य के वकील: श्री देबाशीष रॉय, श्री अरिजीत गांगुली, सुश्री त्रिना मित्रा

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