निषेधाज्ञा आदेशों के उल्लंघन को सीपीसी आदेश 39 नियम 2-ए के माध्यम से संबोधित करें, न कि एफआईआर के माध्यम से: हाईकोर्ट

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि निषेधाज्ञा आदेशों के उल्लंघन को एफआईआर दर्ज करने के बजाय सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 39 नियम 2-ए के प्रावधानों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी ने एक सिविल विवाद में एफआईआर और उसके पंजीकरण का निर्देश देने वाले निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि:

“गुलाम मोहिउद्दीन लोन और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और अन्य” (सीआरएम (एम) 120/2024) शीर्षक वाला यह मामला एक अचल संपत्ति को लेकर पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे सिविल मुकदमे से उत्पन्न हुआ था। प्रतिवादी गुलाम मोहम्मद लोन ने 2015 में याचिकाकर्ता गुलाम मोहिउद्दीन लोन और अन्य के खिलाफ उप न्यायाधीश कुपवाड़ा के समक्ष एक सिविल मुकदमा दायर किया था। विभिन्न अंतरिम आदेश पारित किए गए, जिनमें से एक 07.06.2017 को अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जिसमें कुछ शर्तों के अधीन विवादित भूमि पर निर्माण की अनुमति दी गई।

कानूनी मुद्दे और न्यायालय का निर्णय:

1. सिविल विवादों में आपराधिक कार्यवाही का अनुचित उपयोग:

न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी ने ट्रायल कोर्ट से एफआईआर पंजीकरण आदेश प्राप्त करके सिविल विवाद को अनुचित तरीके से आपराधिक मामले में बदलने की कोशिश की थी। न्यायमूर्ति वानी ने कहा, “आक्षेपित एफआईआर का मूल ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 29.02.2024 के आक्षेपित आदेश से है, जिसे कानूनी रूप से अस्थिर माना गया है”।

2. निषेधाज्ञा उल्लंघनों को संबोधित करने की सही प्रक्रिया:

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय के आदेशों की कथित अवज्ञा के लिए उचित उपाय सीपीसी के आदेश 39 नियम 2-ए के माध्यम से है, न कि आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से। न्यायमूर्ति वानी ने कहा, “कानून में यह स्थापित है कि न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा या उल्लंघन का संज्ञान लेने और आदेश 39 नियम 2-ए सीपीसी के प्रावधानों के तहत ऐसी अवज्ञा या उल्लंघन के लिए अपराधी के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार है।”

3. प्रक्रिया का दुरुपयोग:

न्यायालय ने पाया कि एफआईआर दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग था। न्यायमूर्ति वानी ने कहा, “प्रतिवादी 3 ने 07.06.2017 को अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश की अवज्ञा की शिकायत की है और याचिकाकर्ताओं को ऐसी कथित अवज्ञा के लिए दंडित करने के बजाय, प्रतिवादी 3 ने उत्पीड़न के हथियार के रूप में ट्रायल कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से उक्त कार्यवाही को आपराधिक रूप देने का विकल्प चुना, जो कानून में स्वीकार्य नहीं है”।

4. एफआईआर और निचली अदालत के आदेश को रद्द करना:

इन निष्कर्षों के आधार पर, अदालत ने एफआईआर (पुलिस स्टेशन त्रेहगाम में पंजीकृत दिनांक 03.03.2024 को दर्ज संख्या 10/2024) और निचली अदालत के दिनांक 29.02.2024 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इसके पंजीकरण का निर्देश दिया गया था।

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मुख्य अवलोकन:

न्यायमूर्ति वानी ने सिविल और आपराधिक कार्यवाही के बीच अंतर बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया: “आदेश 39 नियम 2-ए सीपीसी के प्रावधानों का प्रयोग बिना किसी प्रतिशोध के तत्व के किया जाना चाहिए क्योंकि उक्त प्रावधान प्रकृति में उपचारात्मक है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालतों द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन हो और अवज्ञा का निवारण हो”।

अदालत ने इस सिद्धांत को भी दोहराया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए।

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