कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पोर्नोग्राफ़िक सामग्री देखने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ़ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, यह स्पष्ट करते हुए कि ऐसी सामग्री को देखना मात्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 67बी के तहत अपराध नहीं है। यह निर्णय न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने आपराधिक याचिका संख्या 13141/2023 में सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, इनायथुल्ला एन., जो कि होसाकोटे, बेंगलुरु के निवासी 46 वर्षीय हैं, पर 23 मार्च, 2022 को बाल पोर्नोग्राफ़िक सामग्री देखने का आरोप लगाया गया था। इस घटना को एक साइबर टिपलाइन द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसने इनायथुल्ला के मोबाइल नंबर और उसके बाद उसके पते पर आईपी पते को ट्रैक किया। दो महीने बाद, 3 मई, 2023 को एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप आईटी अधिनियम की धारा 67बी के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई।
कानूनी मुद्दे
मुख्य कानूनी मुद्दा इस बात पर केंद्रित था कि क्या पोर्नोग्राफ़िक सामग्री, विशेष रूप से बाल पोर्नोग्राफ़ी देखना, आईटी अधिनियम की धारा 67बी के दायरे में आता है। यह धारा बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में चित्रित करने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है। याचिकाकर्ता के वकील, श्री एस. जगन बाबू ने तर्क दिया कि यह धारा लागू नहीं होती क्योंकि याचिकाकर्ता ने कोई सामग्री प्रकाशित या प्रसारित नहीं की, बल्कि केवल उसे देखा।
न्यायालय का निर्णय
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि आरोप आईटी अधिनियम की धारा 67बी में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। न्यायालय ने पाया कि यह धारा विशेष रूप से उन व्यक्तियों को लक्षित करती है जो ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करते हैं, न कि उन लोगों को जो केवल इसे देखते हैं।
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा, “याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि उसने एक पोर्नोग्राफ़िक वेबसाइट देखी है। न्यायालय के विचार में, यह सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण नहीं माना जाएगा, जैसा कि आईटी अधिनियम की धारा 67बी के तहत आवश्यक है।” न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया, जिसमें ऐसे उदाहरणों की रूपरेखा दी गई है, जहां न्यायालय की असाधारण शक्तियों का प्रयोग कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि भले ही आरोपों को सत्य मान लिया जाए, लेकिन वे आईटी अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनते।
महत्वपूर्ण टिप्पणियां
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 67बी का सार बच्चों से जुड़ी स्पष्ट सामग्री के प्रसार में निहित है। न्यायालय ने कहा, “अधिक से अधिक, जैसा कि तर्क दिया गया है, याचिकाकर्ता पोर्न एडिक्ट हो सकता है, जिसने पोर्नोग्राफिक सामग्री देखी हो। याचिकाकर्ता के खिलाफ इससे परे कुछ भी आरोपित नहीं किया गया है। यदि तथ्यों को आईटी अधिनियम की धारा 67बी को लागू करने के लिए आवश्यक तत्वों के विरुद्ध रखा जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि आगे की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा”।
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केस विवरण:
– केस संख्या: सीआरएल.पी. संख्या 13141/2023
– याचिकाकर्ता: इनायथुल्ला एन.
– प्रतिवादी: पुलिस उप-निरीक्षक, बेंगलुरु सीईएन अपराध पुलिस स्टेशन, और अन्य द्वारा राज्य
– पीठ: माननीय न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना
– वकील: याचिकाकर्ता के लिए श्री एस. जगन बाबू और श्री परमेश कुमार एच.के.; प्रतिवादियों के लिए एचसीजीपी हरीश गणपति