इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ पीठ ने मोहम्मद जावेद फारूकी और मोहम्मद याह्या फारूकी द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया है, जिसमें अपीलीय न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें सजा पर रोक लगाने और जुर्माना वसूलने के लिए पूर्व शर्त के रूप में ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने का 20% जमा करने की आवश्यकता थी। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन द्वारा दिया गया निर्णय, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 148 के तहत अपीलीय न्यायालयों की विवेकाधीन शक्ति को पुष्ट करता है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत आसिफ अली अहमद सिद्दीकी और एक अन्य द्वारा मोहम्मद जावेद फारूकी के खिलाफ दायर की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने 14 मार्च, 2024 को जावेद फारूकी को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और ₹15,00,000 का जुर्माना लगाया, जिसमें से ₹11,00,000 शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर दिए जाने थे। भुगतान न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद का आदेश दिया गया। शामिल कानूनी मुद्दे
प्राथमिक कानूनी मुद्दा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 148 की व्याख्या और उसके अनुप्रयोग के इर्द-गिर्द घूमता है, जो अपीलीय न्यायालयों को धारा 138 के तहत दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम 20% जमा करने का आदेश देने की अनुमति देता है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय
न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने अपने निर्णय में धारा 148 की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर जोर दिया, जो सुरिंदर सिंह देसवाल बनाम वीरेंद्र गांधी और जंबू भंडारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप है। न्यायालय ने दोहराया कि धारा 148(1) में “हो सकता है” शब्द विवेकाधिकार को इंगित करता है, लेकिन इसे आम तौर पर “करेगा” के रूप में समझा जाता है, जिससे जमा करना अपवाद के बजाय एक नियम बन जाता है।
मुख्य अवलोकन:
– विवेकाधीन शक्ति: न्यायालय ने कहा कि अपीलीय न्यायालय के पास केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जमाराशि की आवश्यकता को माफ करने का विवेकाधिकार है, जिसे स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। इस मामले में, अपीलीय न्यायालय को जमाराशि माफ करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं मिली।
– अपील का अधिकार: न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि जमाराशि की आवश्यकता अपीलकर्ता के अपील के अधिकार का उल्लंघन करती है, यह कहते हुए कि प्रावधान का उद्देश्य दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करना और यह सुनिश्चित करना है कि अपील प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता का मुआवज़ा सुरक्षित रहे।
– विवेक का प्रयोग न करना: आवेदकों ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय के आदेश में मामले की योग्यता और राशि का भुगतान करने की देयता की अनुपस्थिति पर विचार नहीं किया गया। हालाँकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाई, और पुष्टि की कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानूनी मिसालों और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप था।
Also Read
केस विवरण:
– केस संख्या: आवेदन यू/एस 482 संख्या 5955/2024 और आवेदन यू/एस 482 संख्या 5927/2024
– बेंच: न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन
– आवेदक: मोहम्मद जावेद फारूकी, मोहम्मद याह्या फारूकी
– विपक्षी पक्ष: उत्तर प्रदेश राज्य, आसिफ अली अहमद सिद्दीकी और अन्य
वकील प्रतिनिधित्व
– आवेदकों के लिए: अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने मोहम्मद जावेद फारूकी और मोहम्मद याह्या फारूकी का प्रतिनिधित्व किया।
– विपक्षी पक्ष की ओर से: अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता अनुराग वर्मा और अधिवक्ता विमल कुमार ने उत्तर प्रदेश राज्य और शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।