इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने POCSO अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत दी, सहमति से बने संबंधों में सूक्ष्म दृष्टिकोण पर जोर दिया

युवा वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंधों से जुड़े मामलों में सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। मामले, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18596/2024, की सुनवाई न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने की, जिन्होंने 3 जुलाई, 2024 को फैसला सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि:

आवेदक, सतीश उर्फ ​​चांद, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 366, 376 और POCSO अधिनियम की धारा 5(J)2/6 के तहत पुलिस स्टेशन बरहज, जिला देवरिया में पंजीकृत केस क्राइम नंबर 205/2023 में आरोपी था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 13 जून, 2023 को शाम करीब 4:00 बजे आवेदक ने मुखबिर की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।

मुख्य तर्क:

आवेदक के वकील श्री मानवेंद्र कुमार ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि उचित स्पष्टीकरण के बिना एफआईआर में चार दिन की देरी की गई। वकील ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़िता ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत अपने बयान के अनुसार, सहमति व्यक्त की थी और दावा किया था कि वह 18 वर्ष की है। यह भी तर्क दिया गया कि युगल प्रेम में थे, अपने माता-पिता के डर से भाग गए थे और उन्होंने एक मंदिर में अपनी शादी की थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़िता उस समय छह महीने की गर्भवती थी और उसने एक बेटी को जन्म दिया है।

राज्य के वकील श्री प्रांशु कुमार ने जमानत आवेदन का विरोध किया, लेकिन बच्चे के जन्म या आवेदक के आपराधिक इतिहास की कमी पर विवाद नहीं किया।

कानूनी मुद्दे और न्यायालय की टिप्पणियाँ:

1. आयु निर्धारण: न्यायालय ने पाया कि अस्थिभंग परीक्षण में पीड़िता की आयु 18 वर्ष बताई गई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति पहल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रेडियोलॉजिकल आयु निर्धारण में 1-2 वर्ष की त्रुटि की गुंजाइश होती है।

2. नियम के रूप में जमानत: न्यायालय ने “दोषी सिद्ध होने तक निर्दोषता की धारणा” के सिद्धांत और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया।

3. POCSO अधिनियम का अनुप्रयोग: न्यायमूर्ति पहल ने किशोरों के बीच सहमति से संबंधों से जुड़े मामलों में POCSO अधिनियम के अनुप्रयोग के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने एक व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से संबंध से बच्चे के जन्म पर विचार करते हुए।

4. सामाजिक प्रभाव: न्यायालय ने बदलती सामाजिक गतिशीलता को स्वीकार किया, एक ही गाँव में विवाह के बढ़ते मामलों को देखते हुए, जो परंपरागत रूप से प्रथागत नहीं था।

न्यायालय का निर्णय:

तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति पहल ने आवेदक सतीश उर्फ ​​चांद को कई शर्तों के साथ जमानत प्रदान की:

1. आवेदक को रिहाई के छह महीने के भीतर नवजात बच्चे के नाम पर 2,00,000 रुपये की सावधि जमा राशि जमा करनी होगी।

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2. साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करना, गवाहों को न डराना और नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होना जैसी मानक जमानत शर्तें लगाई गईं।

3. न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आवेदक ने अपनी पत्नी (पीड़ित) और शिशु की देखभाल करने की इच्छा व्यक्त की है।

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