अपीलकर्ता ने जघन्य अपराध किया”: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने POCSO मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा

एक महत्वपूर्ण फैसले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत नाबालिग के अपहरण और बलात्कार से जुड़े एक मामले में आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले में आरोपी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की गई।

केस बैकग्राउंड

CRA नंबर 1937/2023 के रूप में पंजीकृत यह मामला 27 अगस्त, 2020 की घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमता है, जब पीड़िता, एक 14 वर्षीय लड़की, छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में अपने घर से लापता हो गई थी। उसके पिता ने अगले दिन शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच में आरोपी की संलिप्तता का पता चला। पीड़िता सोनवानी के साथ मिली, जिस पर बाद में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363, 366 और 376 के तहत आरोप लगाए गए और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6।

कानूनी मुद्दे और न्यायालय की टिप्पणियाँ

अपील में कई कानूनी मुद्दे उठाए गए, जिनमें पीड़िता की आयु निर्धारण की वैधता, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की विश्वसनीयता और आरोपी तथा पीड़िता के परिवारों के बीच भूमि विवाद के कारण कथित झूठे आरोप शामिल हैं।

आयु निर्धारण

अदालत ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों में पीड़िता की आयु के महत्व पर जोर दिया। अभियोजन पक्ष ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय, नागरा से दाखिल खारिज रजिस्टर प्रस्तुत किया, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 10 अगस्त, 2005 दर्ज की गई थी। बचाव पक्ष इस पर विवाद करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा, जिसके कारण अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता वास्तव में घटना के समय नाबालिग थी।

साक्ष्य की विश्वसनीयता

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़िता के पिता ने भूमि विवाद के कारण सोनवानी को झूठा फंसाया था। हालांकि, अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की गवाही को विश्वसनीय पाया। डॉ. शबाना अराफात द्वारा की गई चिकित्सा जांच ने पीड़िता के बयान की पुष्टि की, जिसमें नाखून के खरोंच और फटी हुई हाइमन का पता चला, जो यौन उत्पीड़न के अनुरूप है।

झूठे आरोप का तर्क

बचाव पक्ष ने झूठे आरोप के दावे का समर्थन करने के लिए गोपाल सिंह को गवाह के रूप में पेश किया। सिंह ने भूमि विवाद और एक पंचायत बैठक के बारे में गवाही दी, जिसमें कथित तौर पर धमकी दी गई थी। हालांकि, अदालत ने उनकी गवाही में असंगतता और कथित झूठे आरोप के बारे में किसी भी औपचारिक शिकायत की कमी को नोट किया।

अदालत का फैसला

हाईकोर्ट ने निम्नलिखित धाराओं के तहत अभियुक्तों की निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि को बरकरार रखा:

– धारा 363 आईपीसी: अपहरण, जिसमें 5 साल के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा है।

– धारा 366 आईपीसी: विवाह या अवैध संभोग के लिए मजबूर करने के इरादे से अपहरण, जिसमें 5 साल के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा है। 500.

– धारा 4(2) पोक्सो अधिनियम: यौन उत्पीड़न, 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, जिसमें कहा गया है, “अपीलकर्ता ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का जघन्य अपराध किया है, और अभियोजन पक्ष द्वारा इसे विधिवत साबित किया गया है।”

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मुख्य अवलोकन

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने अपने फैसले में टिप्पणी की, “पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट द्वारा पुष्टि की गई अपीलकर्ता के अपराध के बारे में संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है। ट्रायल कोर्ट का फैसला साक्ष्य की गहन सराहना पर आधारित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।”

अपीलकर्ता के लिए: श्री भरत लाल डेम्बरा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/राज्य के लिए: श्री कंवलजीत सिंह सैनी, पैनल वकील

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