एफआईआर या लंबित जांच पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी आवेदक के खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज होना या चल रही जांच पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती। यह फैसला कार्तिक वामन भट्ट (रिट याचिका (एल) संख्या 14496/2024) द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया, जिन्होंने एक प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के कारण बाधाओं का सामना करने के बाद अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की मांग की थी।

न्यायमूर्ति बी. पी. कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पी. पूनीवाला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और 21 जून, 2024 को फैसला सुनाया। एडेम रिबेरो और दीप बोपार्डिकर के साथ एडवोकेट वाई. सी. नायडू ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि एडवोकेट प्रतीक इरपतगिरे प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (भारत संघ और अन्य) के लिए पेश हुए, और एडवोकेट। उमा पलसुले-देसाई ने सहायक सरकारी वकील के रूप में प्रतिवादी संख्या 3 का प्रतिनिधित्व किया।

मामले की पृष्ठभूमि

कार्तिक वामन भट्ट के पासपोर्ट नवीनीकरण आवेदन को पासपोर्ट अधिकारियों ने एक प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के कारण रोक दिया था।

रिपोर्ट में दो कानूनी मुद्दों का हवाला दिया गया:

1. अंधेरी, मुंबई में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष लंबित एक आपराधिक कार्यवाही।

2. एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत एक आवेदन, जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एस्प्लेनेड कोर्ट, मुंबई के समक्ष लंबित है।

प्रमुख कानूनी मुद्दे और न्यायालय का निर्णय

अदालत ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं को संबोधित किया:

1. ‘लंबित’ आपराधिक कार्यवाही की परिभाषा: अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी आपराधिक कार्यवाही को ‘लंबित’ माना जाने के लिए, इसे कानून की अदालत के समक्ष पंजीकृत किया जाना चाहिए, और अदालत को मामले का संज्ञान लेना चाहिए। न्यायमूर्ति कोलाबावाला ने कहा, “किसी आपराधिक कार्यवाही को ‘लंबित’ तभी माना जाएगा, जब किसी न्यायालय में मामला दर्ज हो और न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया हो।”

2. कार्यालय ज्ञापन की प्रासंगिकता: न्यायालय ने विदेश मंत्रालय द्वारा जारी 10 अक्टूबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि “केवल एफआईआर दर्ज करना और जांच के अधीन मामले पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(एफ) के दायरे में नहीं आते हैं।”

3. SARFAESI अधिनियम की कार्यवाही की स्थिति: न्यायालय ने निर्धारित किया कि SARFAESI अधिनियम के तहत मामला आपराधिक नहीं बल्कि दीवानी प्रकृति का था, और इस प्रकार पासपोर्ट नवीनीकरण को रोकना उचित नहीं था।

4. आपराधिक शिकायत की प्रकृति: आपराधिक मामले के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि यह एक निजी शिकायत थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता के तहत कई अपराधों का आरोप लगाया गया था। हालांकि, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि शिकायत को सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पुलिस जांच के लिए भेजे जाने के बाद से कोई और आदेश पारित नहीं किया गया था, और इस रेफरल पर 2015 में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

5. शिकायतकर्ता का वचन: अदालत ने शिकायतकर्ता द्वारा आपराधिक शिकायत वापस लेने के पिछले वचन पर भी विचार किया, जैसा कि 8 अप्रैल, 2024 को डिवीजन बेंच के आदेश में दर्ज किया गया था। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की, “हमें नहीं लगता कि अगर शिकायतकर्ता ने इस वचन का उल्लंघन किया है, तो याचिकाकर्ता को भुगतना चाहिए”।

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अदालत का फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारियों को 6 दिसंबर, 2023 की प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए पासपोर्ट जारी करने के लिए भट्ट के आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने आदेश दिया कि यदि आवेदन अन्यथा सही है, तो अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

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