दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ़ याचिका को खारिज किया, याचिकाकर्ता के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की सलाह दी 

हाल ही में एक फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, और याचिकाकर्ता को बेतुके आरोपों के लिए फटकार लगाई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका को निराधार और याचिकाकर्ता, कैप्टन दीपक कुमार की ओर से संभावित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का संकेत बताते हुए आलोचना की।

पेशे से पायलट कैप्टन दीपक कुमार ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गलत तरीके से शपथ ली है, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। हालांकि, हाईकोर्ट ने दावों को तर्कहीन पाया और बुधवार को याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि आरोप “बेबुनियाद” थे और सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को भ्रम या कोई अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जिसके लिए चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। कड़ी फटकार के बाद, अदालत ने स्थानीय अधिकारियों को कुमार पर निगरानी रखने और यदि आवश्यक हो तो उचित उपचार प्रदान करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के तहत हस्तक्षेप करने की सलाह दी।

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