कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस बात पर जोर दिया है कि न्यायालयों को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत वादों में संशोधन के लिए आवेदनों पर विचार करते समय मामले के गुण-दोष पर ध्यान नहीं देना चाहिए। न्यायमूर्ति शम्पा सरकार ने श्री अनूप कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम श्रीमती शांति रानी रॉय एवं अन्य (सी.ओ. 1872/2023 तथा सी.ओ. 1869/2023) के मामले में यह निर्णय सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला पुरुलिया में सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) की अदालत में टाइटल सूट संख्या 218/2020 से उत्पन्न हुआ। वादी, श्री अनूप कुमार शर्मा एवं अन्य ने अपने वाद एवं निषेधाज्ञा आवेदन में संशोधन के लिए आवेदन दायर किए थे। उन्होंने आर.एस. खतियान संख्या 3522 से 3322 करने और इमारत का विवरण दो मंजिला से एक मंजिला में बदलने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त, वे मुकदमे की संपत्ति से अपने कथित बेदखली से संबंधित बाद की घटनाओं को शामिल करना चाहते थे और खास कब्जे की वसूली के लिए प्रार्थना शामिल करना चाहते थे।
निचली अदालत ने आर.एस. खतियान संख्या को सही करने के लिए इसी तरह के अनुरोध को पहले खारिज किए जाने का हवाला देते हुए इन संशोधन आवेदनों को खारिज कर दिया। इसके अलावा, अदालत ने कथित बेदखली के गुणों का आकलन किया, संबंधित रिट याचिकाओं (2020 के डब्ल्यूपीए 4318 और 2020 के एमएटी 708) में पारित आदेशों पर विचार किया, जिसमें प्रतिवादियों के संपत्ति में रहने के अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया था।
कानूनी मुद्दे और अदालत का फैसला:
हाईकोर्ट के समक्ष प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या निचली अदालत ने संशोधन आवेदनों को खारिज करने और प्रस्तावित संशोधनों की खूबियों की जांच करने में सही था।
न्यायमूर्ति शम्पा सरकार ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत ने अपने दृष्टिकोण में गलती की है। न्यायालय ने कहा, “कानून सुस्थापित है। शिकायत में संशोधन की अनुमति उदारतापूर्वक दी जानी चाहिए, सिवाय इसके कि जब संशोधन शामिल करने की मांग की गई हो, तो वह सीमा द्वारा पूर्व दृष्टया वर्जित हो या जहां वादी विपरीत दलीलों को शामिल करना चाहते हों। संशोधन के गुण-दोष पर विद्वान न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए।”
हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूची में सुधार औपचारिक प्रकृति के थे और उन्होंने मुकदमे के चरित्र को नहीं बदला या प्रतिवादियों के किसी निहित अधिकार को प्रभावित नहीं किया। बाद की घटनाओं को शामिल करने और कब्जे की वसूली के लिए प्रार्थना के संबंध में, न्यायालय ने कहा, “वादी के तर्क सही थे या नहीं, यह साक्ष्य का विषय होगा”।
न्यायमूर्ति सरकार ने ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा, “विद्वान न्यायाधीश ने संशोधन आवेदन के दायरे पर चर्चा करते हुए, यह तय करने के लिए दलीलों से परे जाकर निर्णय लिया कि ऐसी प्रार्थना और अतिरिक्त दलीलें याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध थीं या नहीं। रिट याचिका में पारित आदेशों और साथ ही उससे अपील में भी विचार किया गया। यह सही प्रक्रिया नहीं थी”।
हाईकोर्ट ने संशोधनों को अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि कार्यवाही की बहुलता से बचने और पक्षों के बीच सभी मुद्दों पर व्यापक निर्णय लेने के लिए उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।
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पक्ष और वकील:
याचिकाकर्ता: श्री अनूप कुमार शर्मा और अन्य, जिनका प्रतिनिधित्व सुश्री सोहिनी चक्रवर्ती और श्री अरिजीत सरकार ने किया
विपक्षी: श्रीमती शांति रानी रॉय और अन्य, जिनका प्रतिनिधित्व श्री रवितेंद्र बनर्जी, सुश्री सोमा चक्रवर्ती और श्री निखिल गुप्ता ने किया