दो वयस्क व्यक्तियों के बीच अंतरंग संबंध यौन उत्पीड़न को उचित नहीं ठहराते, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले को खारिज करने से किया इनकार

एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि वयस्कों के बीच अंतरंग संबंध साथी पर यौन उत्पीड़न को उचित नहीं ठहराते। न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने 28 जून, 2024 को आपराधिक रिट याचिका संख्या 3181/2023 में यह फैसला सुनाया।

पृष्ठभूमि:

मामले में 23 वर्षीय व्यक्ति (याचिकाकर्ता) पर शादी का झांसा देकर एक महिला (शिकायतकर्ता) के साथ बलात्कार करने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता, जो उसका पड़ोसी था, ने उसके विरोध के बावजूद कई मौकों पर उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। उसने दावा किया कि उसने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने खुद को उससे दूर कर लिया और उससे दूर रहने लगा।

याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376, 376(2)(एन), 377, 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए सतारा के कराड तालुका पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की।

कानूनी मुद्दे और अदालत का फैसला:

1. अंतरंग संबंधों में सहमति:

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि दो वयस्क व्यक्तियों के बीच संबंध एक साथी द्वारा दूसरे पर यौन उत्पीड़न को उचित नहीं ठहराता है। न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले ने कहा, “शुरुआत में एक रिश्ता सहमति से हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में यह स्थिति वैसी ही नहीं रह सकती। जब भी कोई साथी यौन संबंध बनाने में अपनी अनिच्छा दिखाता है, तो रिश्ते की ‘सहमति’ की विशेषता खत्म हो जाती है।”

2. एफआईआर को रद्द करना:

अदालत ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि आरोप प्रथम दृष्टया कथित अपराध के होने का संकेत देते हैं। पीठ ने प्रियंका जायसवाल बनाम झारखंड राज्य और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि “आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की जांच के समय, असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला न्यायालय न तो लघु परीक्षण कर सकता है, न ही किसी विशेष मामले के साक्ष्य की सराहना कर सकता है।”

3. शिकायतकर्ता के बयान की विश्वसनीयता:

भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य के मामले का हवाला देते हुए, न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की शिकार महिला की गवाही पर विश्वास करने के महत्व पर जोर दिया। इसने कहा, “बलात्कार या यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली लड़की या महिला के साक्ष्य को संदेह, अविश्वास या संदेह से भरे चश्मे की सहायता से देखना, पुरुष प्रधान समाज में पुरुष वर्चस्व के आरोप को सही ठहराना है।”

अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील श्री अभंग सूर्यवंशी की दलीलों को खारिज कर दिया, जिन्होंने रिश्ते को सहमति से होने वाला दिखाने की कोशिश की और शिकायतकर्ता की वैवाहिक स्थिति और एफआईआर दर्ज करने में देरी के बारे में सवाल उठाए।

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शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री महेंद्र देशमुख ने मेडिको-लीगल जांच रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें जबरन यौन संबंध बनाने की संभावना का संकेत दिया गया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती अनामिका मल्होत्रा ​​ने राज्य की ओर से शिकायतकर्ता के मामले का समर्थन किया।

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